चरस तस्कर को तीन माह की कैद, जुर्माना
संवाद सहयोगी पालमपुर 19 फरवरी 2018 को पालमपुर पुलिस की ओर से 104 ग्राम चरस के साथ पकड़े व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायालय धर्मशाला ने तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। पुलिस थाना पालमपुर में दर्ज मामले में दोषी जमानत पर था। पुलिस की ओर से मामला न्यायालय में देने के बाद चली लंबी प्रक्रिया के बाद सत्र न्यायाधीश धर्मशाला ने दोषी संजीव कुमार निवासी कालू दी हट्टी को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना किया है। 19 फरवरी 2018 को पालमपुर पुलिस ने नाके के दौरान संजीव कुमार से 104 ग्राम चरस बरामद कर केस दर्ज किया था। आरोपित कुछ दिनों के बाद जमानत पर रिहा हो गया था। इस दौरान पुलिस ने मामला न्यायालय में दिया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब न्यायालय ने सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, पालमपुर : 19 फरवरी, 2018 को पालमपुर पुलिस की ओर से 104 ग्राम चरस के साथ पकड़े व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायालय धर्मशाला ने तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। पुलिस थाना पालमपुर में दर्ज मामले में दोषी जमानत पर था। पुलिस की ओर से मामला न्यायालय में देने के बाद चली लंबी प्रक्रिया के बाद सत्र न्यायाधीश धर्मशाला ने दोषी संजीव कुमार निवासी कालू दी हट्टी को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना किया है।
19 फरवरी, 2018 को पालमपुर पुलिस ने नाके के दौरान संजीव कुमार से 104 ग्राम चरस बरामद कर केस दर्ज किया था। आरोपित कुछ दिनों के बाद जमानत पर रिहा हो गया था। इस दौरान पुलिस ने मामला न्यायालय में दिया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब न्यायालय ने सजा सुनाई है।