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पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर भर्ती का नियम बदला, विवाद शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग का फैसला, जानिए

Part Time Multi Task Workers हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने नियम में बदलाव किया है। विभाग ने दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तीन अंक आरक्षित किए हैं।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Mon, 23 Nov 2020 12:18 PM (IST)Updated: Mon, 23 Nov 2020 12:18 PM (IST)
पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर भर्ती का नियम बदला, विवाद शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग का फैसला, जानिए
सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने नियम में बदलाव किया है।

शिमला, अनिल ठाकुर। Part Time Multi Task Workers, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने नियम में बदलाव किया है। विभाग ने दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तीन अंक आरक्षित किए हैं। सीधी भर्ती और करुणामूलक आधार पर दोनों में इसका फायदा मिलेगा। पहले तैयार किए गए नियम में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था, जिसका विरोध हो रहा था। नए नियम के बाद भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है। हिमाचल में 7852 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती की जानी है। स्कूल में जरूरत के हिसाब से इनसे कार्य लिया जाएगा, यानि स्कूल खोलने, बंद करने के अलावा, साफ-सफाई से लेकर चतुर्थ श्रेणी का कार्य भी इनसे लिया जा सकता है। इनको प्रतिमाह 5625 रुपये मानदेय दिया जाएगा।

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ऐसे बनेगी कमेटी, पहले निकाला जाएगा विज्ञापन

पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी में खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (ब्लॉक एलिमेंटरी एजुकेशन ऑफिसर), प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, सचिव शामिल होंगे। स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष को सदस्य बनाया जाएगा। स्कूल और ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन की कॉपी चस्पा की जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि स्कूल में इस पद को भरा जा रहा है। अभ्यर्थियों को खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास सादे कागज पर आवेदन करना होगा।

30 अंकों के आधार पर होगा साक्षात्कार

साक्षात्कार के कुल 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। घर से स्कूल की दूरी के आधार पर 10 अंक होंगे। इसमें डेढ़ किलोमीटर के दायरे वाले आवेदक को 10 नंबर दिए जाएंगे। दो किलोमीटर दायरे पर आठ, तीन किलोमीटर पर छह, चार किलोमीटर पर चार और पांच किलोमीटर की दूरी पर दो अंक मिलेंगे। पांचवीं पास होने पर पांच अंक, आठवीं पास को आठ, विधवा या पति से अलग रहने वाली महिला को तीन अंक दिए जाएंगे। यदि किसी ने स्कूल के लिए भूमि दान की है तो उस परिवार के सदस्य को तीन अंक मिलेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी व बीपीएल कोटे के आवेदक को तीन अंक तय किए गए हैं। बेरोजगार परिवार के सदस्य को भी तीन मिलेंगे।

सचिव शिक्षा राजीव शर्मा का कहना है मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के लिए कुछ बदलाव किया है। जल्द ही इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।


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