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कोविड नियमों का उल्‍लंघन करने पर पंचायत लगा सकती है एक हजार रुपये जुर्माना, आदेश जारी

Himachal Covid Restrictions जिलाधीश ऊना राघव शर्मा के निर्देश पर जिला की सभी 245 पंचायतों ने कोविड अनुरूप व्यवहार पर पंचायतवासियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पंचायतों ने निर्देशों की प्रतियां सावर्जनिक स्थानों पर लगा दी हैं ताकि सभी पंचायतवासी इन आदेशों से अवगत हो सकें।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Sun, 09 May 2021 01:06 PM (IST)Updated: Sun, 09 May 2021 01:06 PM (IST)
कोविड नियमों का उल्‍लंघन करने पर पंचायत लगा सकती है एक हजार रुपये जुर्माना, आदेश जारी
पंचायतों ने कोविड अनुरूप व्यवहार पर पंचायतवासियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

ऊना, संवाद सहयोगी। Himachal Covid Restrictions, जिलाधीश ऊना राघव शर्मा के निर्देश पर जिला की सभी 245 पंचायतों ने कोविड अनुरूप व्यवहार पर पंचायतवासियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पंचायतों ने निर्देशों की प्रतियां सावर्जनिक स्थानों पर लगा दी हैं, ताकि सभी पंचायतवासी इन आदेशों से अवगत हो सकें। अवहेलना पर 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। निर्देशों के मुताबिक ग्राम पंचायत में घरों से बाहर निकलने पर सही ढंग से मास्क लगाना होगा। कोविड-19 के लक्षण आने पर अनिवार्य रूप से टेस्ट करवाएंगे। संक्रमण से अत्याधिक प्रभावित राज्य पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात तथा कर्नाटक से आने वाले सभी व्यक्ति वापसी के बाद अलग कमरे में रहेंगे तथा अपना कोविड टेस्ट करवाएं।

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इसके अतिरिक्त कोविड संक्रमित मरीज आशा वर्कर की सलाह के अनुरूप घर के अंदर ही रहेंगे तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए वार्ड पंच से संपर्क करेंगे। जिला प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। अनुमति के साथ ही शादी व अंतिम संस्कार अधिकतम 20 लोगों के साथ किए जा सकते हैं। गांव में किसी भी प्रकार के भोज, भंडारों, व जगरातों का आयोजन नहीं किया जाएगा।

पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान तथा वार्ड पंच, पंचायतवासियों को निर्देश देने के लिए सक्षम होंगे तथा निर्देशों की अवहेलना करने पर 1000 रुपये जुर्माना लगाने के लिए भी अधिकृत होंगे। ग्राम पंचायत भगड़ा के प्रधान स्वर्ण सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशों पर पंचायत की ओर से यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही लोगों को इन निर्देशों की जानकारी प्रदान की जा रही है।

वहीं मुच्छाली पंचायत के प्रधान विजय शर्मा ने कहा कोरोना महामारी के समय में सभी को इन निर्देशों की पालना करनी चाहिए, ताकि संक्रमण को आगे फैलने से बचाया जा सके। सभी पंचायतों के साथ सहयोग करें।

इस संबंध में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 (ट) में ग्राम पंचायतों को महामारी के प्रसार को दूर करने और रोकने के आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायतों ने निर्देश पारित किए हैं, ताकि पंचायत में रहने वाले व्यक्तियों को महामारी के दौर में अपने दायित्व का पता चल सके, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मदद मिल सके।


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