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स्टार प्रचारकों की जनसभा में एक हजार लोग ही हो सकेंगे शामिल

हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा और तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिए हो रहे उपचुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की रैली या जनसभा में अधिकतम एक हजार लोग ही शामिल हो सकेंगे। इनडोर या हाल में बैठक आदि के लिए क्षमता का 30 से 50 फीसद लोग ही शामिल हो सकेंगे।

By Neeraj Kumar AzadEdited By: Published: Sat, 16 Oct 2021 09:03 PM (IST)Updated: Sat, 16 Oct 2021 09:03 PM (IST)
स्टार प्रचारकों की जनसभा में एक हजार लोग ही हो सकेंगे शामिल
स्टार प्रचारकों की जनसभा में एक हजार लोग ही हो सकेंगे शामिल। जागरण आर्काइव

शिमला, राज्य ब्यूरो।  हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा और तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिए हो रहे उपचुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की रैली या जनसभा में अधिकतम एक हजार लोग ही शामिल हो सकेंगे। इनडोर या हाल में बैठक आदि के लिए क्षमता का 30 से 50 फीसद लोग ही शामिल हो सकेंगे। रोड शो और बाइक रैली की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन विभाग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों व राजनीति दलों सहित प्रत्याशियों के लिए कोरोना नियमों के पालन के निर्देश जारी कर दिए हैं। इनडोर बैठकों के लिए क्षमता का 30 फीसद या अधिकतम 200 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। बैठक में शामिल होने वालों के लिए एक रजिस्टर रखने का निर्देश है, जिसमें एंट्री करनी होगी।

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खुले स्थानों पर (आउटडोर) होने वाली बैठकों अथवा सभाओं में स्टार प्रचारकों के मामले में क्षमता के 50 फीसद या अधिकतम एक हजार और अन्य सभी के लिए 50 फीसद क्षमता या अधिकतम 500 लोग को ही एकत्र होने की अनुमति दी गई है। आयोजन के दौरान पूरे इलाके को बंद करने और पुलिस की पहरेदारी के निर्देश दिए गए हैं। मैदान में प्रवेश करने वालों की गिनती पर नजर रखी जाएगी। उम्मीदवार व उनके प्रतिनिधियों सहित पांच लोगों के साथ डोर टू डोर अभियान चलाया जा सकेगा। वीडियो के माध्यम से अभियान के दौरान जगह की उपलब्धता और कोविड दिशा-निर्देशों की अनुपालना के अनुरूप एक क्लस्टर ङ्क्षबदु में 50 से अधिक दर्शकों की अनुमति नहीं है।

बैरिकेडिंग का खर्च उम्मीदवार व पार्टी को

जनसभा और रैलियों में बैरिकेडिंग का खर्च उम्मीदवार या पार्टी की ओर से वहन किया जाएगा। रैलियों के लिए केवल उन्हीं मैदानों का उपयोग किया जाएगा, जिन्हें पूरी तरह से बैरिकेड किया गया हो।

मतदान समाप्त होने से 72 घंटे पहले मौन की अवधि

मतदान समाप्त होने से 72 घंटे पहले मौन की अवधि निर्धारित है। नुक्कड़ सभाओं में स्थान की उपलब्धता और कोविड-19 दिशा-निर्देशों की अनुपालना के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। मतदान दिवस पर अधिकतम तीन व्यक्तियों के साथ दो वाहनों की अनुमति होगी।

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कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना दिवस पर भीड़ को रोकने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को उचित उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।

-सी पालरासू, मुख्य निर्वाचन अधिकारी


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