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मोबाइल टावर की एनओसी के लिए टालमटोल नहीं कर सकेंगी ग्राम पंचायतें

हिमाचल प्रदेश के अंदर मोबाइल टावर की एनओसी के लिए अब टेलीकॉम कंपनियों को पंचायत प्रधानों के आगे पीछे घूमना नहीं पड़ेगा। आवेदन करने की तिथि से महज 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना होगा।

By Richa RanaEdited By: Published: Wed, 03 Mar 2021 04:02 PM (IST)Updated: Wed, 03 Mar 2021 04:02 PM (IST)
मोबाइल टावर की एनओसी के लिए टालमटोल नहीं कर सकेंगी ग्राम पंचायतें
मोबाइल टावर की एनओसी के लिए अब टेलीकॉम कंपनियों को पंचायत प्रधानों के आगे पीछे घूमना नहीं पड़ेगा।

जसवां परागपुर, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश के अंदर मोबाइल टावर की एनओसी के लिए अब टेलीकॉम कंपनियों को पंचायत प्रधानों के आगे पीछे घूमना नहीं पड़ेगा। आवेदन करने की तिथि से महज 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना होगा।

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सरकार को ऐसी शिकायतें निरंतर मिल रही थी, जिसमें ग्राम पंचायतों के प्रधान और पंचायत सचिव मोबाइल टावरों की एनओसी देने में टालमटोल का रवैया अपना रहे हैं , जिसका कड़ा संज्ञान लेते हुए अब हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के निदेशक ललित जैन ने मोबाइल टावर से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने को लेकर ग्राम पंचायतों को खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।

अब ग्राम पंचायतों को निश्चित अवधि के अंदर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना होगा और पंचायतें इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों के कर्मियों को किसी प्रकार का बहाना बनाकर एनओसी देने के लिए मना नहीं कर पाएंगी । खंड विकास अधिकारी प्रागपुर कंवर सिंह ने इस संदर्भ में अपने अधीनस्थ आने वाली 79 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को बकायदा पत्र प्रेषित कर सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार निश्चित अवधि के अंदर टेलीकॉम कंपनियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं।

उनका कहना है कि ग्राम पंचायतों को सरकार के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करनी होगी तथा निश्चित समय सीमा के अंदर टेलीकॉम कंपनियों को एनओसी दी जाएगी।


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