हिमाचल में सरकारी वाहनों पर मनमर्जी से नहीं लगा सकेंगे झंडी, जानिए किन अधिकारियों को मिलेगी सुविधा
Himachal Govt Flagged Vehicles हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी वाहनों पर मनमर्जी से कोई भी व्यक्ति झंडी या फ्लैग राड नहीं लगा सकेगा। यह सुविधा केवल अधिकृत अधिकारियों को ही मिलेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Govt Flagged Vehicles, हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी वाहनों पर मनमर्जी से कोई भी व्यक्ति झंडी या फ्लैग राड नहीं लगा सकेगा। यह सुविधा केवल अधिकृत अधिकारियों को ही मिलेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसकी पात्रता तय करने के लिए राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है। केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों लागू किए मोटर वाहन संशोधित अधिनियम के बाद यह निर्णय लिया गया। अधिनियम में संशोधन होने के बाद मोटर वाहन अधिनियम की धारा-169 के अनुसार अब केंद्र व प्रदेश सरकार से अधिकृत अधिकारी को ही झंडी लगाने की अनुमति होगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) राम सुभग सिंह की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करने से पहले इसको लेकर आपत्तियां एवं सुझाव मांगे थे, मगर इसे लेकर लेकर किसी की तरफ से भी सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज नहीं करवाई गई। नतीजतन राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया है।
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विधायकों को फिलहाल नहीं मिलेगी झंडी
विधायकों के वाहनों पर झंडी लगाने के हिमाचल मंत्रिमंडल के फैसले पर फिलहाल अमल नहीं हो सका है। मंत्रिमंडल की बैठक में 24 मई को विधायकों के वाहनों पर झंडी लगाने बारे फैसला लिया गया था। फैसला पक्ष व विपक्ष दोनों के विधायकों को विश्वास में लेकर लिया गया। मंत्रिमंडल ने वाहन पर कौन सी झंडी लगानी है, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को अधिकृत किया है। विधानसभा अध्यक्ष की स्वीकृति मिलने की स्थिति में ही माननीय को झंडी मिल पाएगी।
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