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बिलासपुर में 40 अवैध निर्मित भवनों व दुकानों को नोटिस जारी

नगर परिषद बिलासपुर ने कई वर्ष से शहर में किए गए अतिक्रमण व अवैध निर्माण को लेकर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर परिषद परिसर में लगातार अवैध निर्माण को लेकर शिकायतें आ रही थी जिसे लेकर अब अधिकारी गंभीर नजर आने लगे हैैं।

By Virender KumarEdited By: Published: Fri, 19 Nov 2021 07:30 AM (IST)Updated: Fri, 19 Nov 2021 07:30 AM (IST)
बिलासपुर में 40 अवैध निर्मित भवनों व दुकानों को नोटिस जारी
बिलासपुर में 40 अवैध निर्मित भवनों व दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। जागरण आर्काइव

बिलासपुर, सुनील शर्मा। नगर परिषद बिलासपुर ने कई वर्ष से शहर में किए गए अतिक्रमण व अवैध निर्माण को लेकर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर परिषद परिसर में लगातार अवैध निर्माण को लेकर शिकायतें आ रही थी, जिसे लेकर अब अधिकारी गंभीर नजर आने लगे हैैं। शहर में दुकानों को क्षमता से अधिक बढ़ाने, नगर परिषद की जमीन व नालों पर रिहायशी मकान बनाने और नियमों के उल्लंघन के करीब 40 मामलों को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। नगर परिषद ने सभी ऐसे लोगों को 15 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है और अवैध निर्माण व कब्जे को हटाने के आदेश दिए हैं।

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नप अधिकारियों ने नोटिस में कहा है कि अगर निर्धारित समय में अवैध निर्माण व कब्जों को हटाया न गया तो वह अपने स्तर पर इन्हें हटाएंगे और इसका खर्चा भी उन्हीं से वसूल करेंगे।

दुकानों को क्षमता से अधिक बढ़ाया

नगर परिषद की शहरभर में करीब 150 से अधिक दुकानें हैं। इन दुकानों से अभी तक लाखों रुपयों की रिकवरी तो है ही, लेकिन कुछ दुकान मालिकों ने मनमाने तरीके से इनमें निर्माण कर दिए हैं जो नियमों के उल्लंघन के दायरे में आता है। जानकारी के अनुसार कुछ दुकान संचालकों ने दुकानों में अंदर खोदाई की है और दुकान के असल साइज को दोगुना से अधिक बना दिया है जबकि किराया पहले तय मूल्य पर ही दिया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ दुकान संचालकों ने दुकानों पर मनमाने तरीके से निर्माण कर दिया है और से आगे सब लेट कर दिया है। नगर परिषद ने बताया कि शहर के कुछ लोगों ने नगर परिषद की नालियों, सरकारी जमीन पर भी अवैध मकान बनाए हैं। इसके साथ ही कई भवनों के नक्शे पास नहीं हुए हैं।

नगर परिषद परिसर में करीब 40 भवन व दुकान संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। इस समय के दौरान उन्हें अवैध रूप से बनाए गए स्ट्रक्चर को स्वयं हटाना होगा और कब्जा छोडऩा होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी।

-मोहित शर्मा, कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद बिलासपुर


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