Mandi By Election : मंडी कारागार के किसी भी बंदी ने मतदान के लिए नहीं मांगी अनुमति
Mandi By Election जिला कारागार मंडी में विभिन्न आपराधिक घटनाओं के आरोप में बंद विचाराधीन बंदी मंडी संसदीय उपचुनाव से बेखबर हैं। जेल मेें 200 बंदी संसदीय उपचुनाव में किसी भी दल के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे।
मंडी, सुरेंद्र शर्मा। Mandi By Election, जिला कारागार मंडी में विभिन्न आपराधिक घटनाओं के आरोप में बंद विचाराधीन बंदी मंडी संसदीय उपचुनाव से बेखबर हैं। जेल मेें 200 बंदी संसदीय उपचुनाव में किसी भी दल के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। जेल बंदियों को किसी भी राजनीतिक दल की हार जीत से कोई सरोकार नहीं है। हालांकि बंदियों को भी मतदान का अधिकार है। इसके लिए उन्हें पहले न्यायालय के पास आवेदन करना होता है। न्यायालय की मंजूरी मिलने के बाद वे मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिला कारागार में बंद किसी भी विचाराधीन बंदी ने संसदीय उपचुनाव के मद्देनजर वोट देने के लिए आवेदन नहीं किया है।
जेल रोड स्थित जिला कारागार की क्षमता 150 बंदियों की है। लेकिन आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या के कारण सब जेल में बंदियों का आंकड़ा सप्ताह भर पहले 206 तक पहुंच गया था। दो दिन पहले पांच आरोपितों को न्यायालय से जमानत मिलने के कारण अब सब जेल में 200 बंदी हैं। देश में सभी को अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है। जेल में सजा काट रहे बंदियों के लिए भी मतदान का प्रविधान है। न्यायालय से परमिशन मिलने पर जेल का स्टाफ बाकायदा बंदी को कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाकर बूथ पर वोट अदा करवाता है। लेकिन इसके लिए कारागार में बंद बंदी को न्यायालय से परमिशन लेना पड़ती है।
करवा चौथ पर किसी ने नहीं किया व्रत
हाल ही में सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवाचौथ का व्रत किया है। जिला कारागार में वर्तमान में 15 महिला बंदी में से किसी ने भी करवाचौथ का व्रत नहीं किया। जेल प्रशासन हालांकि इस तरह के व्रत के दौरान महिलाओं को सुविधा उपलब्ध करवाता है, लेकिन फिर भी किसी महिला बंदी ने करवा चौथ का व्रत नहीं किया है।
दिवाली में दिनचर्या के दौरान आयोजन
चार नवंबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। जेल प्रशासन ने हर साल की तरह इस साल भी बंदियों को त्योहार मनाने का मौका देगा। बंदियों की दिनचर्या के दौरान बंदियों को मिठाई वितरित की जाएगी। दिन की समयसारिणी के अनुसार ही बंदी त्योहार की खुशी एक दूसरे के साथ सांझा कर सकेंगे।
चुनाव के दौरान मतदान करने का बंदियों को भी अधिकार प्राप्त है। इसके लिए मतदान करने वाले इच्छुक बंदी को न्यायालय से अनुमति लेना आवश्यक है। जिला कारागार में बंद बंदियों में से किसी ने अनुमति के लिए न्यायालय में आवेदन नहीं किया है।
-नोखू राम भारद्वाज, उपाधीक्षक जिला कारागार मंडी