Move to Jagran APP

Night Curfew in Himachal: नाइट कर्फ्यू में भी बैरियर पर मिल सकता है प्रवेश, अपनाना होगा यह तरीका

Night Curfew in Himachal हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चार जिलों में नाइट कफ्यू लगाया है। इस दौरान रात दस से सुबह पांच बजे तक अनावश्यक रूप से आवााजाही पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Mon, 03 May 2021 11:18 AM (IST)Updated: Mon, 03 May 2021 01:02 PM (IST)
Night Curfew in Himachal: नाइट कर्फ्यू में भी बैरियर पर मिल सकता है प्रवेश, अपनाना होगा यह तरीका
हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चार जिलों में नाइट कफ्यू लगाया है।

धर्मशाला, जेएनएन। Night Curfew in Himachal, हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चार जिलों में नाइट कफ्यू लगाया है। इस दौरान रात दस से सुबह पांच बजे तक अनावश्यक रूप से आवााजाही पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। सोलन, सिरमौर, ऊना सहित कांगड़ा जिला में इस दौरान कोई भी वाहन आवाजाही नहीं कर सकता। हालांकि जरूरी सेवाओं वाले वाहनों सहित कामगारों के लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं है। इंडस्ट्री के कामगार आवाजाही कर सकते हैं, उनके पास पहचान पत्र होना आवश्यक है। अन्य राज्यों से आ रहे व्यक्ति रात 10 बजे के बाद बैरियरों में प्रवेश करने की अनुमति है, लेकिन प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण होना चाहिए। आवेदन में उसकी प्रमाणिकता होनी चाहिए। सीधे तौर पर कहें तो उसमें दिन या समय लिखा होना चाहिए। ऐसा न होने पर बैरियरों भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

loksabha election banner

यह भी पढ़ें: हिमाचल में कोरोना से मरने वालों में 65 फीसद पुरुष, 90 प्रतिशत की आयु 45 वर्ष से अधिक, देखिए आंकड़ा

रात 10 बजे के अकारण बाहर निकलना महंगा

कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए जिला कांगड़ा प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू के समय अगर कोई अकारण बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन नियमों की पालना के लिए प्रशासन एवं पुलिस विभाग सख्त हो चुका है। इसलिए रात 10 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक जिला में कोई भी व्यक्ति बहुत ही जरूरी होने के अलावा बाहर नहीं निकल सकता। नियमों के अनुसार रात 10 बजे के बाद केवल वहीं लोग बाहर निकल सकते हैं, जोकि मेडिकल सुविधा लेने जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें मेडिकल सुविधा लेने की प्रमाण पत्र लेना होगा। यदि कोई अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने के लिए जा रहा है और तत्काल उसके पास कोई प्रमाण नहीं है तो उसे वापसी पर अस्पताल की पर्ची दिखानी जरूरी होगी।

शादी में जाने के लिए कार्ड जरूरी

इसके अलावा अगर कोई शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा है तो उसके पास शादी का निमंत्रण पत्र होना अनिवार्य है। अगर निमंत्रण पत्र नहीं है एवं मौखिक निमंत्रण के आधार पर कोई जा रहा है तो उसे घर से निकलने से पूर्व अपने पंचायत प्रतिनिधि को इस बारे में सूचित करना होगा।

वीकेंड पर बाजार बंद

इसके अलावा प्रदेश भर में वीकेंड पर बाजार बंद रह रहे हैं। हालांकि आवाजाही पर सरकार व प्रशासन का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन बाजार व कार्यालय बंद रहने से बेहद कम लोग बाहर निकल रहे हैं।  

यह भी पढ़ें: दिल्ली के लॉकडाउन ने 15 दिनों के लिए हिमाचल आने वाले पर्यटक रोके, लंबे समय तक रहने के लिए पूछताछ कर रहे लोग

यह भी पढ़ें: नेरचौक मेडिकल कॉलेज में बेड फुल, कोरोना मरीजों को लेकर पहुंची एंबुलेंस तीन घंटे तक खड़ी रहीं, पढ़ें खबर

यह भी पढ़ें: यहां पीएम केयर से मिले 30 वेंटिलेटर सात माह बाद भी इंस्टाल नहीं कर पाया स्वास्थ्य विभाग व मेडिकल कॉलेज प्रबंधन


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.