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हिमाचल में अभी लागू नहीं हुआ नया यातायात अधिनियम, जानिए वजह

New Motor Vehicle Act केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हिमाचल में अभी जुर्माना लागू नहीं होगा।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Mon, 02 Sep 2019 08:53 AM (IST)Updated: Mon, 02 Sep 2019 12:45 PM (IST)
हिमाचल में अभी लागू नहीं हुआ नया यातायात अधिनियम, जानिए वजह
हिमाचल में अभी लागू नहीं हुआ नया यातायात अधिनियम, जानिए वजह

धर्मशाला, जेएनएन। केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हिमाचल में अभी जुर्माना लागू नहीं होगा। इस एक्ट में जुर्माने में दस गुणा तक इजाफा किया गया है। हिमाचल सरकार के यातायात विभाग के शिमला से अतिरिक्त आयुक्त यातायात की ओर से इस संबंध में एक नोट जारी किया गया है। यातायात विभाग को इस नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के बारे में कई प्रकार के सवाल प्राप्त हुए हैं।

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इसलिए हिमाचल सरकार ने पहले जो यातायात के नियम लागू किए हैं उन्‍हें ही बरकरार रखा जाएगा। जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के नए मोटर एक्ट 2019 का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तब तक हिमाचल प्रदेश में पुराना यातायात कानून ही लागू रहेगा। पुलिस अधीक्षक मोनिका ने बताया केंद्र सरकार के नए यातायात कानून को हिमाचल सरकार ने अभी लागू नहीं किया है। इसलिए अभी तक यातायात कानून पुराना ही लागू रहेगा। नए यातायात कानून को लेकर वाहन चालक सहमे हुए हैं, क्‍योंकि इसमें जरा सी चूक पर भारी जुर्माना वसूल करना पड़ेगा। हालांकि, हादसों को रोकने के लिए यह कारगर साबित होगा।

सख्‍त है नया अधिनियम

नए अधिनियम के तहत जुर्माने की राशि के अनुसार धारा 177(सामान्य उल्लंघन) के तहत पूर्व में जुर्माना 100 रूपये था उसे अब 500 रुपये कर दिया गया है। नई धारा 177 ए(सड़क नियमों का उल्लंघन) जुर्माना पहले 100 से बढ़ा कर 500 रुपये, धारा 178(बिना टिकट यात्रा करना) पहले 200 रूपये अब जुर्माना अब संशोधन के बाद 500 रूपये, धारा 179(अथॉरिटी के आदेशों की अवहेलना) जुर्माना पहले 500 रुपये अब संशोधन के बाद 2000 रुपये, धारा 180(बिना लाइसेंस वाहन का अनाधिकृत उपयोग) जुर्माना पहले 1000 रूपये संशोधन के बाद 5000 रूपये, धारा 181(बिना लाईसेंस वाहन चलाना) पहले जुर्माना 500 रुपये संशोधन के बाद 5000 रुपये, धारा 182 बी निर्धारित सीमा से बड़े वाहन नई धारा के मुताबिक जुर्माना संशोधन के बाद 5000 रूपये, धारा 183 ओवर स्पीडिग(गति सीमा का उल्लंघन) जुर्माना पहले 400 रुपये जुर्माना संशोधन के बाद एलएमवी के लिए 1000 रुपये, मध्यम श्रेणी के यात्री वाहनों के लिए 200 रुपये है। धारा 184(खतरनाक तरीके से वाहन चलाना) पहले जुर्माना 1000 रुपये, संशोधन के बाद 5000 रुपये तक, धारा 185(नशे में वाहन चलाना) पहले जुर्माना 2000, संशोधन के बाद 10000 रुपये, धारा 189(तेज रफ्तार वाहन चलाना या अनाधिकृत तरीके से रेस लगाना) पहले 500 रुपये, संशोधन के बाद 5000 रुपये, धारा 192(बिना परमिट के वाहन चलाना) पहले 5000 रुपये तक, संशोधन के बाद 10000 रूपये तक, धारा 193(लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाला वाहन चालकों का समूह यथा-ओला, कैब,उबेर इत्यादि) नई धारा के मुताबिक संशोधन के बाद 25,000 से 1,00,000 रूपये तक, धारा 194(ओवरलोडिग) पहले 2000 रूपये और प्रतिटन 1000 रूपये अतिरिक्त जुर्माना संशोधन के बाद 20,000 रूपये एवं प्रतिटन 2,000 रूपये अतिरिक्त जुर्माना, धारा 194 ए(क्षमता से ज्यादा यात्री बैठाना) नई धारा में संशोधन के बाद 1000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री, धारा 194 बी(सीट बेल्ट न लगाना) पहले 100 रूपये संशोधन के बाद 1000 रूपये, धारा 194 सी(दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिग) पहले 100 रुपये संशोधन के बाद 2000 रुपये जुर्माना साथ ही तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त, धारा 194ई(आपातकालीन वाहन को रास्ता न देना) नई धारा संशोधन के बाद 10,000 रुपये, धारा 196(बिना बीमा के वाहन चलाना) पहले 1000 रुपये संशोधन के बाद 2000 रूपये, धारा 199(नाबालिग द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन) नई धारा के अनुसार अभिभावक अथवा वाहन स्वामी इसके लिए दोषी माना जायेगा, 25,000 रुपये का जुर्माना साथ ही तीन साल की सजा हो सकती है। नाबालिग पर जुबेनाईल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा भी होगा तथा संबंधित वाहन का पंजीकरण भी निरस्त होगा।


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