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कोविड फंड के लिए 30 फीसद ही कटेगा माननीयोंं का वेतन, सुक्खू सदन में लाए थे 50 फीसद कटौती का प्रस्ताव

Covid 19 Fund प्रदेश में कोरोना फंड के लिए विधायकों का 30 फीसद ही वेतन कटेगा। विधानसभा के मानसून सत्र में शुक्रवार को सदन ने सर्वसम्मति से विधेयक को मंजूरी दी।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Sat, 12 Sep 2020 08:40 AM (IST)Updated: Sat, 12 Sep 2020 08:40 AM (IST)
कोविड फंड के लिए 30 फीसद ही कटेगा माननीयोंं का वेतन, सुक्खू सदन में लाए थे 50 फीसद कटौती का प्रस्ताव
कोविड फंड के लिए 30 फीसद ही कटेगा माननीयोंं का वेतन, सुक्खू सदन में लाए थे 50 फीसद कटौती का प्रस्ताव

शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना फंड के लिए विधायकों का 30 फीसद ही वेतन कटेगा। विधानसभा के मानसून सत्र में शुक्रवार को सदन ने सर्वसम्मति से विधेयक को मंजूरी दी। इससे पहले नादौन से कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के 50 फीसद वेतन कटौती के प्रस्ताव को सदन ने खारिज कर दिया। सदन में करीब पौने तीन घंटे की चर्चा के बाद पांच विधेयकों को पारित किया गया, जबकि चार नए विधेयक पेश किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीयों के वेतन बढ़ाने और घटाने के लिए नई व्यवस्था होगी, जिसपर विचार किया जाएगा। कर्नल इंद्र सिंह ने कहा कि जो सदस्य 50 फीसद वेतन भत्ते दे सकते हैं, दें। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी सुक्खू का समर्थन किया।

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रजिस्ट्रार नहीं कर सकेंगे समितियों के गठन से इन्कार

रजिस्ट्रार अब सहकारी समितियों के गठन से इन्कार नहीं कर सकेंगे, जिनके दस्तावेज सही होंगे, उन्हें पंजीकृत करना होगा। समितियों के सदस्य भी फंड जमा करवा सकेंगे। न्यूनतम शेयर कैपिटल एक लाख होना जरूरी है, जो पहले दस हजार थी।

40 हजार की संख्या पर बन सकेंगे नगर निगम

हिमाचल नगर निगम (संशोधन) 2020 विधेयक से कई नगर निगमों को बनाने की राह आसान हो गई है। आपत्ति व सुझाव के लिए अब दो सप्ताह का समय दिया गया है। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सिर्फ दो संशोधन किए गए, जिनमें नगर निगम के 40 हजार व वार्ड के लिए 2500 जनसंख्या होनी जरूरी है। बिल को पारित कर दिया गया।

वाहनों पर टैक्स लगाने की शक्तियों बढ़ी

हिमाचल मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक भी पारित हो गया।  परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि टैक्स अदा नहीं करने वालों से पहले 55 फीसद और उसके बाद 15-15 फीसद में तीन किश्तों में पैसे लिए जाएंगे। किसी कंपनी में सेवा दे रहे वाहन पर एक सीट पर प्रति वर्ष 500 रुपये टैक्स देना होगा। वाहनों पर टैक्स लगाने की शक्ति अब छह फीसद से बढ़ाकर 15 फीसद हो गई।

अब पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री

सदन में चार नए विधेयक पेश हुए। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक के तहत अब पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। माल एवं सेवा कर अधिनियम संशोधन विधेयक 2020, हिमाचल प्रदेश साहूकार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 और हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 को पेश किया गया।


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