हिमाचल में तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में बड़ी राहत, कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले
Himachal Cabinet Meeting हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें सरकार की ओर से वीकेंड कफ्र्यू के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया। न ही बंदिशों में बदलाव किया गया। इस दौरान नई ऊर्जा नीति को स्वीकृति दी गई। इसे नई स्वर्ण ऊर्जा नीतिÓ नाम दिया है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Cabinet Meeting, शुक्रवार को जयराम मंत्रिमंडल ने तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही नई खेल नीति को भी मंजूरी दी गई है। राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल ने तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्याकंन प्रक्रिया समाप्त कर लिखित परीक्षा को 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का भी निर्णय लिया, ताकि भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।
नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने से लेकर हिस्सा लेने वाले खिलाडिय़ों को नकद राशि से सम्मानित किया जाएगा। ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को अब तीन करोड़ रुपये दिए जाएंगे। रजत पदक जीतने वाले को दो करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को एक करोड़ की राशि दी जाएगी। ओलिंपिक में हिस्सा लेने वाले हिमाचल के खिलाड़ी को 15 लाख रुपये मिलेंगे।
इसी तरह से एशियन व कामनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 50 लाख, रजत पदक विजेता को 30 लाख व कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 20 लाख रुपये मिलेंगे। इन गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी को तीन लाख रुपये बतौर प्रोत्साहन दिए जाएंगे। नई खेल नीति में स्पष्ट है कि अब प्रदेश के खिलाडिय़ों को बेहतर इनाम मिलेगा। इससे खिलाडिय़ों को बेहतर करने में प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाडिय़ों की प्रोत्साहन राशि में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को मिलेंगे पांच लाख
नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ी को दोगुना नकद पुरस्कार मिलेगा। इनमें स्वर्ण पदक जीतने पर पांच लाख, रजत पदक विजेता को तीन लाख व कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को दो लाख रुपये मिलेंगे। इसी तरह खेलो इंडिया के तहत स्कूल स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक लाने वाले को एक लाख, रजत पदक जीतने वाले को 70 हजार व कांस्य पदक जीतने पर 40 हजार की राशि दी जाएगी।
ट्रांसपोर्टरों पर मेहरबान जयराम सरकार
मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत ट्रांसपोटर्स को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न श्रेणी के वाहनों के टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) और यात्री कर में शत-प्रतिशत छूट देने अथवा माफ करने को स्वीकृति प्रदान की। एक अगस्त, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए यात्री वाहनों, टैक्सी, मैक्सी, आटो और अनुबंध पर यात्री बसों, संस्थागत बसों के बकाया 50 प्रतिशत टोकन टैक्स को माफ करने तथा कांट्रैक्ट कैरेज बसों का शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों का एसआरटी माफ करने का निर्णय लिया गया। पहली जुलाई, 2021 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के लिए यात्री वाहनों, कांट्रैक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों के एसआरटी को माफ करने का भी निर्णय लिया। कांट्रैक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के पहली अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के शत-प्रतिशत यात्री कर को माफ करने का भी निर्णय लिया गया।