सात साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने अब सुनाई कड़ी सजा Kangra News
सात वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी राजेश कुमार उर्फ टोमू निवासी लनोट को विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
धर्मशाला, जेएनएन। उपमंडल पालमपुर के तहत एक गांव की सात वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी राजेश कुमार उर्फ टोमू निवासी लनोट को विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पालमपुर उपमंडल के एक गांव की महिला ने 9 मार्च, 2017 को पालमपुर थाने में शिकायत करवाई थी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, 9 मार्च सायं चार बजे उसकी सात वर्षीय बेटी दादी के साथ टॉफियां लेने के लिए दुकान में गई थी। इसके कुछ समय बाद बच्ची की दादी घर लौट आई लेकिन बच्ची उसके साथ नहीं थी। जब उन्होंने बच्ची के बारे में पूछा तो बताया कि वह दुकान से पहले ही घर की तरफ आ गई थी। इसके बाद जब परिजन बच्ची को ढूंढऩे लगे तो कुछ समय बाद वह रोती हुई घर आई। उसने परिजनों को बताया कि अज्ञात व्यक्ति उसे उठाकर सड़क के नीचे झाडिय़ों में ले गया और दुष्कर्म किया।
इस दौरान वहां से कोई व्यक्ति गुजरा तो दोषी बच्ची को छोड़कर फरार हो गया था। डीएनए रिपोर्ट के बाद दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस जांच के बाद विशेष जज जेके शर्मा की विशेष अदालत में पहुंचे मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से 29 गवाह पेश किए गए। डीएनए रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष अदालत ने दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार रुपये का जुर्माना किया है।