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Himachal Vidhan Sabha: विधानसभा के गेट नंबर 10 से आगे नहीं जा सकेंगे निलंबित कांग्रेस विधायक

Himachal Vidhan Sabha Dispute बजट सत्र से निलंबित किए गए कांग्रेस के पांच विधायक विधानसभा के गेट नंबर 10 से आगे नहीं आ सकेंगे। हां इतना जरूर है कि केनेडी चौक से विधानसभा की ओर से करीब 70 मीटर क्षेत्र में विधायकों के आवास हैं।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Sun, 28 Feb 2021 01:55 PM (IST)Updated: Sun, 28 Feb 2021 03:51 PM (IST)
Himachal Vidhan Sabha: विधानसभा के गेट नंबर 10 से आगे नहीं जा सकेंगे निलंबित कांग्रेस विधायक
बजट सत्र से निलंबित किए गए कांग्रेस के पांच विधायक विधानसभा के गेट नंबर 10 से आगे नहीं आ सकेंगे।

शिमला, प्रकाश भारद्वाज। Himachal Vidhan Sabha Dispute, बजट सत्र से निलंबित किए गए कांग्रेस के पांच विधायक विधानसभा के गेट नंबर 10 से आगे नहीं आ सकेंगे। हां, इतना जरूर है कि केनेडी चौक से विधानसभा की ओर से करीब 70 मीटर क्षेत्र में विधायकों के आवास हैं। इन आवासों तक विपक्ष के निलंबित विधायक आ-जा सकेंगे। विधानसभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष की ओर से 1391 स्थापित दिशा-निर्देश हैं। जिसमें लिखित व्यवस्था है कि विधानसभा से निलंबित कोई भी सदस्य परिसर में दाखिल नहीं हो सकता है। ऐसे में निलंबित नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, हर्षवर्धन सिंह चौहान, विनय कुमार, सुंदर सिंह ठाकुर व सतपाल सिंह रायजादा को उक्त दिशा-निर्देश के चलते गेट नंबर दस से भीतर आने की अनुमति नहीं होगी।

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कहां है गेट नंबर दस

केनेडी चौक के सामने विधानसभा का भव्य द्वार बना हुआ है, जो नेट नंबर 9 कहलाता है। इससे आगे की ओर चलते हुए एक ओर विधायकों के आवास हैं तो कुछ कदमों की दूरी पर दूसरी ओर आगंतुकों के लिए स्वागत कक्ष है, जहां पर प्रवेश पास बनते हैं। इससे आगे एक रास्ता विधायकों के एक अन्य आवासीय ब्लॉक के लिए जाता है। लेकिन केनेडी चौक से गेट नंबर 9 व गेट नंबर दस दूर से ही नजर आते हैं। जहां पर सत्र के पहले दिन पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, वहां पर गेट नंबर एक है, इस गेट से विधानसभा अध्यक्ष प्रवेश करते हैं। गेट नंबर दो से मुख्यमंत्री प्रवेश करते हैं और गेट नंबर तीन से सभी मंत्री व विधायक।

निलंबित विधायक

नियमों में प्रावधान है कि विधानसभा से निलंबित कोई भी सदस्य परिभाषित मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जो गेट आने-जाने के लिए निर्धारित किए गए हैं, वहां से पात्र व्यक्ति ही आ सकता है।


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