हिमाचल प्रदेश के डेढ़ लाख पेंशनरों को संशोधित पेंशन के लिए करना होगा फरवरी तक इंतजार, पढ़ें खबर
Himachal Pradesh Pensioners News संशोधित पेंशन के लिए सेवानिवृत्त कर्मियों को फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी वित्त विभाग की ओर से पेंशन नियम बनाने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। 1.51 लाख पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन का निर्धारण भी नियम बनने के बाद होगा।
शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Pradesh Pensioners News, संशोधित पेंशन के लिए सेवानिवृत्त कर्मियों को फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी वित्त विभाग की ओर से पेंशन नियम बनाने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। 1.51 लाख पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन का निर्धारण भी नियम बनने के बाद होगा। एक अनुमान के अनुसार नई पेंशन के तहत 10 हजार न्यूनतम और 50 हजार अधिकतम पेंशन सुनिश्चित होने की उम्मीद है। क्योंकि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये निर्धारित किया है। ऐसे में नई पेंशन न्यूनतम नौ से दस हजार रुपये के बीच हो सकती है।
वित्त विभाग छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में व्यस्त था। कर्मचारियों व पेंशनर्स को 2016 से संशोधित वेतन और पेंशन का लाभ प्राप्त होना है। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार के 1.51 लाख पेंशनर्स हैं। जिन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता है, जबकि हर वर्ष सात हजार से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 7951 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे।
पेंशन न्यूनतम वेतन का हिस्सा
आमतौर पर पेंशन का निर्धारण न्यूनतम वेतन से तय होता है। इसी आधार पर अधिकतम पेंशन भी सुनिश्चित होती है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये है और अधिकतम पेंशन 39500 रुपये मासिक। यानि सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कम से कम 3500 रुपये पेंशन मिलती है तो एचएएस अधिकारी को 39500 रुपये मासिक। पेंशन नियम बनने के बाद नई पेंशन का निर्धारण होगा।
पहले नियम बनाए जाएंगे
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना का कहना है नई पेंशन का निर्धारण करने के लिए पहले नियम बनाए जाएंगे। उसके आधार पर पेंशन तय होगी। वैसे तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित पेंशन का लाभ 2016 से प्राप्त होगा। पहले सेवारत कर्मचारियों को नया वेतनमान देने का कार्य पूरा किया गया है।