बच्चे को थप्पड़ मारने के मामले में डिप्टी स्पीकर हंसराज की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी शिकायत
Himachal Pradesh Deputy Speaker Hans Raj विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज की ओर से स्कूल छात्र को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ गया है। चंबा चाइल्ड हेल्पलाइन ने इस मामले में हंसराज की शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग व नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से की है।
शिमला/चंबा, जागरण टीम। Himachal Pradesh Deputy Speaker Hans Raj, चंबा जिले के चुराह से विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज की ओर से स्कूल छात्र को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ गया है। चंबा चाइल्ड हेल्पलाइन ने इस मामले में हंसराज की शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग व नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से की है। चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से कपिल शर्मा का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने मानवाधिकार आयोग को अवगत करवाया है। जहां से उन्हें इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी सूचित किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने शिकायत आने की अनभिज्ञता जाहिर की गई है, लेकिन कहा गया है कि यदि आयोग के समक्ष मामला आता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।
उधर, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष किरण धांटा ने भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से इसकी शिकायत की है। किरण धांटा ने आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांत कानूनगो से फोन पर बात की। उसके बाद लिखित शिकायत भी भेजी है। धांटा ने कहा कि स्कूल जाकर छात्र को थप्पड़ मारना कोई छोटी बात नहीं है। मुख्यमंत्री, राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिकार आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई करने के बजाये मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।
वहीं, प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें पद से हटाने की मांग की है। प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि यह घटना बहुत ही शर्मनाक है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने किस अधिकार के तहत स्कूली बच्चे को थप्पड़ मारा है। यह उनसे पूछा जाना चाहिए। वहीं, एसएफआइ के सचिव विवेक राज ने कहा कि थप्पड़ के दम पर कभी भी बच्चों को संस्कार नहीं दिए जाते हैं। अगर बच्चों को संस्कार देने हैं तो उसके लिए बेहतर शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए।
क्या बोलता है आरटीई अधिनियम
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2009 बच्चों को सजा की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा इस एक्ट की धारा-17 बच्चों को किसी भी तरह के शारीरिक दंड, मानसिक प्रताडऩा व भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 की धारा-82 में भी यह परिभाषित हैै। विद्यार्थी को शारीरिक सजा देकर जो आरटीई की उपधारा (1) को तोड़ता है, उसके खिलाफ सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रविधान है। अभिभावक चाहे तो पिटाई करने वाले के खिलाफ आइपीएस में भी मामला दर्ज करवा सकता है।
माकपा और आप ने भी मांगी कार्रवाई
माकपा नेता संजय चौहान और आप के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने हंसराज को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हंसराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा जाए।