जलशक्ति विभाग के लिपिक वर्ग ने कहा, संशोधित वेतनमान में विसंगतियां, कर्मचारी नहीं देंगे कोई भी विकल्प
Himachal New Pay Scale अराजपत्रित कर्मचारी संघ जिला कांगड़ा जलशक्ति विभाग लिपिक वर्ग ने सरकार से संशोधित वेतनमान में विसंगतियों में सुधार करने का आग्रह किया है। लिपिक वर्ग ने कहा संशोधित वेतनमान लिपिक वर्ग को मंजूर नहीं है।
धर्मशाला, जागरण संवाददाता। Himachal New Pay Scale, अराजपत्रित कर्मचारी संघ जिला कांगड़ा जलशक्ति विभाग लिपिक वर्ग ने सरकार से संशोधित वेतनमान में विसंगतियों में सुधार करने का आग्रह किया है। लिपिक वर्ग ने कहा संशोधित वेतनमान लिपिक वर्ग को मंजूर नहीं है। लिपिक वर्ग के कर्मचारियों ने भी कोई विकल्प न देने का निर्णय लिया है। अराजपत्रित कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष संदीप कुमार, उपाध्यक्ष नरेश कुमार, कोषाध्यक्ष सर्वजीत कटोच, सदस्य ज्योति, रविंद्र कुमार, राजिंद्र कुमार, अविनाश, अभिषेक आदि ने जारी बयान में बताया हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान संशोधन की अधिसूचना 1-1- 2016 से पत्र संख्या फिन-पीआरबी 7-1-2021 दिनांक तीन जनवरी 2022 को जारी किया है।
इस अधिसूचना में लिपिक वर्ग का वेतनमान भी संशोधित किया गया है। इस वर्ग का जो वेतनमान संशोधित किया गया है वह बिल्कुल लाभप्रद नहीं है। इस कारण संशोधित वेतनमान में उनके वेतन में बढ़ोतरी के बजाए कटौती हो रही है। अत: यह संशोधित वेतनमान लिपिक वर्ग को स्वीकर नहीं है। इस वर्ग के कर्मचारियों ने कोई भी विकल्प न देने का निर्णय लिया है।
यह वर्ग सरकार से अनुरोध करता है कि लिपिक वर्ग के संशोधित वेतनमान पर सुहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। लिपिक वर्ग सरकार से मांग करता है कि उन्हें 1-10-2012 से संशोधित वेतनमान के प्रारूप अनुसार 1-1-2016 से भुगतान किया जाए। दो वर्ष की सेवाकाल के बाद (ग्रेड पे 3200, लेवल-9 और पांच वर्ष के बाद ग्रेड-पे 3600 लेवल 10) पदनाम कनिष्ठ सहायक सहित दिया जाए।
यह संशोधित वेतनमान आने वाले लिपिक वर्ग के लिए भी हितकारी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि संशोधित वेतनमान लाभप्रद नहीं है, इसमें कई तरह की विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों को दूर किया जाए।