हिमाचल प्रदेश में कल से 50 फीसद कर्मचारी पहुंचेंगे कार्यालय, सरकार ने जारी किया आदेश
हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अभी तक तीस फीसद कर्मचारियों को कार्यालयों में बुलाया जा रहा था। सोमवार को प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिूसचना के तहत नए आदेश 26 मई से अगले निर्देश तक लागू रहेंगे। इसमें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकािरयों को सभी कार्यदिवसों पर कार्यालयों में उपस्थित रहने के आदेश जारी किए गए हैं। जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50 फीसद कर्मचारी कार्यालय आएंगे। इसके लिए विभागाध्यक्षाें को रोस्टर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। अभी 30 फीसद स्टाफ कार्यालयों में आ रहा था।
इसके साथ ही चलने में अक्षम व्यक्तियों को कार्यालयों में आने से छूट दी गई है, जबिक जो कर्मचारी कार्यालयों में नहीं आ रहे हैं उन्हें फोन पर उपलब्ध रहने के साथ स्टेशन न छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में पौने तीन लाख सरकारी कर्मचारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनमें शिक्षकों के अलावा अनुबंध, दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्स पर सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारी हैं।
अतिरिकत मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान का कहना है प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति के निर्देश दिए गए हैं। शारीरिक दूरी का पालन करने और दो शिफ्ट में बुलाने के लिए कहा है।
यह रहेगा प्रावधान
- सरकारी कर्मचारियों को कोरोना को लेकर दहशत न फैलाने के निर्देश
- आरोग्य सेतु एप सभी कर्मचारियों को डाउनलोड करना जरूरी
- कर्मचारियों को दो शिफ्ट में बुलाने के लिए कहा है जिसमें एक शिफ्ट सुबह दस से पांच और दूसरी 10.30 से 5.30 बजे तक
- ड्यूटी के दौरान सभी को मास्क पहनना अनवार्य किया गया है
- कार्यालयों के मुख्य गेट यानी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग के साथ सैनिटाइजर उपलब्ध रहेंगे
- शारीरिक दूरी का पालन करने के निर्देश
- स्कूलों, काॅलेजों सहित शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है और यह निर्देश शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा।
- कंटेनमेंट जोन पर भी लागू नहीं होंगे आदेश
- आवश्यक व आपातकालीन सेवाओं में लगे फील्ड स्टाफ पर यह आदेश लागू नहीं
- जिन कर्मचारियों में फ्लू जैसे लक्षण हैं उन्हें देय अवाकश पर भेजा जाए।