महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की बड़ी राहत, योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा बढ़ाई
Himachal Govt Schemes महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बड़ी राहत दी है। अब योजना के तहत 50 साल तक की महिलाएं ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगी। इससे पहले यह आयु सीमा 45 साल थी।
मंडी, मुकेश मेहरा। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बड़ी राहत दी है। अब योजना के तहत 50 साल तक की महिलाएं ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगी। इससे पहले यह आयु सीमा 45 साल थी। स्वावलंबन योजना में इस बार 18 नई गतिविधियों को भी जोड़ा गया है। इसमें कृषि, पशुपालन आदि जुड़ने से महिलाओं को अब लाभ होगा। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में सरकार ने अब 60 लाख के बजाय एक करोड़ रुपये का प्रावधान ऋण के लिए किया है। इसके तहत महिलाओं को 25 प्रतिशत और विधवा महिला को 35 प्रतिशत तक की सबसिडी का प्रावधान किया गया है।
जिला मंडी में 100 से अधिक महिलाएं अब तक योजना का लाभ ले चुकी हैं, लेकिन आयु सीमा 50 साल तक होने से कृषि, पशुपालन, डेयरी सहित अन्य गतिविधियों को इसमें शामिल किए जाने से महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ेगी। एक करोड़ रुपये तक के ऋण में 60 लाख रुपये तक ही सबसिडी का प्रावधान होगा। गत दिनों 69 मामलों में 18 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं, इसमें चार करोड़ रुपये की सबसिडी इनको प्रदान की गई है।
यह नई गतिविधियां की गई हैं शामिल
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में शामिल की गई नई योजनाओं में अब उन्नत डेयरी विकास, दूध व दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना, कृषि उपकरणों व औजारों का निर्माण तथा रेशम प्रसंस्करण इकाई, साइलेज युनिट, फार्म स्टे-फार्म टूरिज्म, पेट्रोल पंप,एंबुलेंस, ईवी चार्जिंग स्टेशन, टिशू कल्चर लैबोरेटरी, मोबाइलप्री कोडिंग ट्रक आदि शामिल हैं। वहीं सरकार ने यह प्रावधान किया है कि एक परिवार का एक ही सदस्य अब योजना के लिए आवेदन कर सकेगा।
क्या कहते हैं अधिकारी
महाप्रबंधक उद्योग विभाग मंडी ओपी जरियाल का कहना है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत प्रदेश सरकार ने अब महिलाओं के लिए ऋण लेने की आयु सीमा 45 से 50 वर्ष कर दी है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में यह बड़ी पहल साबित होगी।