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Corona Curfew Guidelines: शादी में शामिल हो सकेंगे 20 लोग, अस्पताल, बैंक व ढाबे भीे रहेंगे खुले, जानिए निर्देश

Himachal Corona Curfew Guidelines हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार ने सात मई सुबह छह बजे से 17 मई सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू करने की अधिसूचना जारी की है। किसी भी हिस्से में पांच लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हो पाएंगे।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Thu, 06 May 2021 07:57 AM (IST)Updated: Thu, 06 May 2021 07:57 AM (IST)
Corona Curfew Guidelines: शादी में शामिल हो सकेंगे 20 लोग, अस्पताल, बैंक व ढाबे भीे रहेंगे खुले, जानिए निर्देश
सरकार ने सात मई सुबह छह बजे से 17 मई सुबह छह बजे तक कर्फ्यू की अधिसूचना जारी की है।

शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Corona Curfew Guidelines, हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार ने सात मई सुबह छह बजे से 17 मई सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू करने की अधिसूचना जारी की है। कर्फ्यू के दौरान प्रदेश के किसी भी हिस्से में पांच लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हो पाएंगे। शादी में बीस लोग ही शामिल हो सकेंगे। अस्पताल, बैंक व ढाबे खुले रहेंगे। अंतर जिला व अंतर राज्य बस सेवा 50 फीसद क्षमता के साथ चलती रहेंगी। हवाई व रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को ई-पास पोर्टल पर अनिवार्य तौर पर पंजीकरण करवाना होगा। माल ढुलाई करने वाले सभी तरह के वाहनों को कर्फ्यू से अलग रखा है। निजी वाहन अति आवश्यक स्थिति में ही 50 फीसद क्षमता के साथ लोग चला सकेंगे।

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प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह के उद्योग कोविड नियमों के तहत काम करते रहेंगे। इसी तरह से राज्य में सभी तरह की कृषि, बागवानी, पशुपालन गतिविधियां पूरी क्षमता के साथ चलती रहेंगी। सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में निर्माण कार्य चलते रहेंगे। विवाह में 20 लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन शर्त यह रहेगी कि जिला प्रशासन की अनुमति से ही इतनी संख्या में लोग विवाह समारोह में एकत्र हो सकेंगे। इतनी ही संख्या में लोग अंतिम संस्कार में भी शामिल हो सकेंगे।

सरकारी व गैर सरकारी संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। सरकार ने सिनेमा हॉल, मॉल, शपिंग कंपलेक्स, बाजार, जिम, मनोरंजन पार्क बंद रखने का निर्णय लिया है और इससे जुड़ी सभी गतिविधियां भी नहीं होंगी। कफ्र्यू के दौरान शराब की दुकानें, अहाता व बार बंद रहेंगे।  पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन विभाग, आपदा राहत प्रबंधन, जेल, नगर निकायों से जुड़े आवश्यक वस्तुओं के कार्यालय खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

एमबीबीएस व नर्सिंग की कक्षाएं चलती रहेंगी

कर्फ्यू के दौरान एमबीबीएस चतुर्थ व पांचवें वर्ष की कक्षाएं चलती रहेंगी। इसी तरह से नर्सिंग की तीसरे वर्ष की कक्षाएं भी बिना किसी बाधा के जारी रहेंगी।

छह बजे तक खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें

कर्फ्यू के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीद करने के लिए राशन की दुकानेें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपो, फल की दुकानें, सब्जी की दुकानें, डेरी उत्पादक, चारा व खाद की दुकानें शाम को छह बजे तक खुली रहेंगी। अधिसूचना में यह भी बताया गया कि होटल, ढाबे रेस्तरां दिशा-निर्देशों के साथ खुलेंगे।


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