एसएमसी शिक्षकों को सेवाविस्तार देने पर उच्च न्यायालय ने हिमाचल सरकार से मांगा जवाब, पढ़ें पूरा मामला
SMC Teachers Extension एसएमसी शिक्षकों को सेेवाविस्तार देने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए।
शिमला, जागरण संवाददाता। 2655 एसएमसी शिक्षकों को एक वर्ष का सेेवाविस्तार देने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए। प्रार्थियों ने याचिका में यह आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने एसएमसी शिक्षकों को आठ मार्च को अधिसूचना जारी कर एक वर्ष का और सेवाविस्तार दे दिया है, जोकि सर्वोच्च न्यायालय व प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से जारी निर्णय का उल्लंघन है।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट के समक्ष रखी दलिलों के बाद सरकार से जवाब तलब किया। 22 अप्रैल के लिए याचिका पर आगामी सुनवाई निर्धारित की गई है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसएमसी शिक्षकों को बर्खास्त करने के आदेश पारित किए थे। हाईकोर्ट के अनुसार उनकी नियुक्ति भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार नहीं की गई थी।
हाईकोर्ट के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने एसएमसी शिक्षकों को आंशिक राहत देते हुए फिलहाल नए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक पदों पर बने रहने के आदेश पारित किए थे। प्रार्थियों ने यह आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर नए शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है।