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नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के दोषी को चार माह का कठोर कारावास

जिला सिरमौर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार चौधरी की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश करने तथा छेड़छाड़ के दोषी को चार माह का कठोर कारावास तथा 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Virender KumarEdited By: Published: Fri, 24 Sep 2021 05:51 PM (IST)Updated: Fri, 24 Sep 2021 05:51 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के दोषी को चार माह का कठोर कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के दोषी को चार माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। जागरण आर्काइव

नाहन, जागरण संवाददाता। जिला सिरमौर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार चौधरी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने तथा छेड़छाड़ के आरोपित को चार माह का कठोर कारावास तथा 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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जिला न्यायवादी बीएन शांडिल्य ने बताया कि 14 नवंबर, 2015 को वह दोपहर में पशुओं को खेत में चारा खिला रही थी। इसी दौरान किशन स्वरूप गांव क्योरी डाकघर चाकली तहसील नाहन ने नाबालिग को खेत में बाजू से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस पर पीडि़ता ने उसे एक थप्पड़ मारा दिया। वह नाबालिग को हाथों से खींचकर नाले की तरफ ले जाने लगा, तो नाबालिग ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान उसने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। शराब के नशे में दोषी पीडि़ता को छोड़कर वहां से भाग गया। साथ ही उसे धमकी दे गया कि वह उसके साथ दोबारा दुष्कर्म करेगा तथा उसके परिवार को भी नुकसान पहुंच जाएगा।

इसके बाद नाबालिग पिता के साथ आरोपित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाना नाहन पहुंची, जहां पर आरोपित के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। आरोपी दो वर्ष तक फरार रहा। उसके बाद 25 मार्च, 2017 को आरोपित किशन ने अपने आप को सीजेएम नाहन की अदालत में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा तैयार कर अदालत में चालान पेश किया।

इसके बाद गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी को नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश व छेड़छाड़ का दोषी पाया गया। पोक्सो एक्ट के तहत चार माह का कठोर कारावास व 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास तथा दो माह का साधारण कारावास तथा 1500 रुपये की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। जिला न्यायवादी ने बताया कि यह दोनों सजाएं एक साथ अमल में लाई जाएंगी तथा आरोपित ने जो सजा अभी तक कारावास में काटी है, वह सजा इसी सजा में सम्मिलित होगी।


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