उपायुक्त ऊना ने नाइट कर्फ्यू और सरकार की गाइडलाइंस के बारे में जारी किए निर्देश, पढ़ें खबर
Himachal Covid Instructions जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने कोविड महामारी के खतरे को देखते हुए आदेश जारी किए कि जिला ऊना में रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुरूप नए आदेश लागू कर दिए गए हैं।
ऊना, जागरण संवाददाता। Himachal Covid Instructions, जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने कोविड महामारी के खतरे को देखते हुए आदेश जारी किए कि जिला ऊना में रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुरूप नए आदेश लागू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा जिला ऊना में नो मास्क, नो सर्विस की पालिसी लागू रहेगी। सभी इनडोर और खुले स्थानों जैसे मैरिज पैलेस, बैंकेट हाल और सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य सभाओं के आयोजन के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति रहेगी।
कोविड सुरक्षा नियमों की अनुपालना भी सुनिश्चित करनी होगी। कोविड सुरक्षा नियमों की अनुपालना के साथ होटल और रेस्तरां खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीपलैक्स, स्पोर्ट्स कांप्लैक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल व जिम आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। जिला के धार्मिक स्थानों व वर्कशॉप में लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी।
राघव शर्मा ने कहा कि कोविड संबंधित जारी आदेशों तथा कोविड सुरक्षा नियमों की अनुपालना न करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला के लोगों से अपील की कि कोविड नियमों की पालना करें। यदि जरूरी है तब ही अपने घरों से निकलें।
घर से निकलते समय मास्क, सैनिटाइजर को अपने साथ रखें। इसके अलावा अस्पताल में बेहद जरूरी होने पर जाएं। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। उन्होंने कहा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीनेशन की जा रही है। उसमें सभी पात्र लोग समय पर अपना टीकाकरण करवाएं।