चिंतित न हों कर्मचारी, पहली को पांच फीसद डीए के साथ खाते में आएगी पगार; आबकारी व टोल पाॅलिसी बढ़ी
हिमाचल में भले ही कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन किया गया हो लेकिन कर्मचारी चिंतित न हों वेतन समय पर मिलेगा।
शिमला, जेएनएन। हिमाचल में भले ही कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन किया गया हो, लेकिन कर्मचारी चिंतित न हों, वेतन समय पर मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा। उनके बैंक खाते में पहली अप्रैल को बढ़े हुए पांच फीसद डीए के साथ वेतन आ जाएगा। मंगलवार को सभी विभागों के डीडीओ कर्मचारियों का वेतन बनाकर स्वीकृति के लिए संबंधित कोषागारों को भेजेंगे। कोषागारों से वेतन संबंधी बिल पारित होने के बाद कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन चला जाएगा।
यदि पहली को वेतन भुगतान संभव नहीं हो पाया तो तीन अप्रैल को वेतन संबंधी औपचारिकता पूरी हो जाएगी। वित्त विभाग के अनुसार सरकार ने वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। नए वित्त वर्ष में पात्र नियमित कर्मचारियों को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते की किश्त का भी भुगतान होगा इसकी घोषणा बजट में की गई थी। दो अप्रैल को अवकाश होने के कारण औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी। प्रधान सचिव (वित्त) प्रबोध सक्सेना का कहना है कि राशि हम जारी करते हैं। वेतन तय करना प्रत्येक विभाग के डीडीओ का दायित्व होता है।
एक हजार से तीन हजार का लाभ
महंगाई भत्ता बढऩे से सरकार के सबसे निचले स्तर के चतुर्थ कर्मचारी को करीब एक हजार रुपये का लाभ मिलेगा। इससे उपर के पदों पर क्रमश: राशि बढ़ती चली जाएगी। प्रथम दर्जा प्राप्त अधिकारी को दो से तीन हजार रुपये तक का लाभ मिल सकता है।
रात 12 बजे तक खुले रहेंगे राजकीय कोषागार
सभी कोषागार एवं उप कोषागार 31 मार्च को वित्तीय वर्ष के समापन पर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। हमीरपुर जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इसके आदेश पारित किए हैं।
आबकारी व टोल पॉलिसी 31 मई तक बढ़ी
हिमाचल सरकार ने आबकारी व टोल की पॉलिसी की अवधि दो माह 31 मई तक बढ़ दी है। विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष के लिए शराब की रिटेल या थोक की दुकानों के लाइसेंस रिन्यू करवाने के बाद इसे पहली जून से लागू किया जाएगा। नई पॉलिसी वित्त वर्ष के मुताबिक पहली अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन लॉकडाउन और कफ्र्यू के कारण रिन्यूवल नहीं हो पा रहा था। इससे ठेकेदारों को भारी परेशानी हो रही थी। वहीं, रिन्यूवल के बाद हर रिटेल और थोक विक्रेता को नई दरों से मासिक लाइसेंस फीस अदा करनी थी, लेकिन अब पुरानी दरों पर ही लाइसेंस फीस देनी होगी। इसी तरह से मासिक कोटा भी पिछलेे साल के मासिक कोटे के बराबर ही रहेगा। इसके बाद ही अगले साल की लाइसेंस और कोटे की दरें लागू होगी। आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त अजय शर्मा की ओर से अधिसूचना की गई है।