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कोटखाई हत्या व दुष्कर्म मामले का आरोपित नीलू उर्फ अनिल दोषी करार, 11 मई को सुनाई जाएगी सजा, पढ़ें पूरा मामला

Kotkhai Murder and Physically Assault Case बहुचर्चित कोटखाई दुष्कर्म व हत्या मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने आरोपित नीलू उर्फ अनिल को दोषी करार दे दिया है। इस मामले में सजा 11 मई को सुनाई जानी प्रस्तावित है।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Wed, 28 Apr 2021 06:08 PM (IST)Updated: Wed, 28 Apr 2021 06:08 PM (IST)
कोटखाई हत्या व दुष्कर्म मामले का आरोपित नीलू उर्फ अनिल दोषी करार, 11 मई को सुनाई जाएगी सजा, पढ़ें पूरा मामला
बहुचर्चित कोटखाई मामले में विशेष अदालत ने आरोपित नीलू उर्फ अनिल को दोषी करार दे दिया है।

शिमला, विदि संवाददाता। Kotkhai Murder and Physically Assault Case, बहुचर्चित कोटखाई दुष्कर्म व हत्या मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने आरोपित नीलू उर्फ अनिल को दोषी करार दे दिया है। इस मामले में सजा 11 मई को सुनाई जानी प्रस्तावित है। बुधवार को जिला सत्र न्यायालय में न्यायाधीश राजीव भारदाज की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपित को दोषी करार दिया है। इस पूरे मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को पूरी कर ली थी। बुधवार को इसे सजा सुनाने के लिए रखा था। अदालत में इस मामले में सुनवाई बुधवार को 2.53 पर शुरू हुई। सात से आठ मिनट में न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी करार दे दिया। आरोपित नीलू कंडा जेल से वर्चुअली सुनवाई में जुड़ा था।

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आरोपित को दोषी करार देने से पहले न्यायाधीश ने कहा कि आप को इस मामले में हत्या व दुष्कर्म का दोषी माना जाता है। हालांकि नीलू आरोपों से इस दौरान भी इंकार करता रहा। अब नीलू को इन आरोपों में कितनी सजा दी जानी है। इस पर फैसला 11 मई को बहस के बाद होनी है। बुधवार को दोनों ही पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें अदालत के समक्ष रखीं। इस मामले में आरोपित को सरकार की ओर से लीगल ऐड सेवा ने वकील नियुक्त किया गया है। जिला अदालत में इस मामले को किसी भी वकील ने नहीं लड़ने का फैसला लिया था।

14 में से 12 प्वाइंट गए नीलू के खिलाफ

अदालत में न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में 14 में से 2 बिंदू ही नीलू के पक्ष में गए। 12 बिंदू नीलू के खिलाफ गए थे। नीलू के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत उसकी हत्या के स्थल पर मौजूदगी बनी। पोस्टमोटर्म से लेकर डीएनए रिपोर्ट नीलू के खिलाफ रही। मिट्टी के सैंपल और शरीर पर पाए गए निशान भी नीलू के खिलाफ रहे। नीलू के पक्ष में महज ये ही रहा कि पुलिस या सीबीआई उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को साबित नहीं कर सकी।

यह है मामला

4 जुलाई 2017 को कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के जंगल में इसकी लाश मिली थी। मामले में छह आरोपित पकड़े गए थे। इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई 2017 की रात को हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि राजू की सूरज से बहस हुई और उसके बाद राजू ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि बाद में मामले में नया मोड़ आया था और उपरोक्त सभी आरोपित जेल से रिहा हो गए थे। अप्रैल 2018 को नीलू को हिरासत में लिया था। उपरोक्त मामले में सीबीआई की ओर से 55 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं।


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