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सगे भाई को गोली मारने की कोशिश करने के मामले में व्‍यक्‍त‍ि दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Court Decision जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने सगे भाई को गोली मारने की कोशिश करने पर गगल निवासी नरेश कुमार को धारा 308 आइपीसी के तहत दोष सिद्ध होने पर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 23 Sep 2020 05:01 PM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2020 05:01 PM (IST)
सगे भाई को गोली मारने की कोशिश करने के मामले में व्‍यक्‍त‍ि दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा
कोर्ट ने सगे भाई को गोली मारने के प्रयास में व्‍यक्‍त‍ि को दोषी करार दिया है।

धर्मशाला, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने सगे भाई को गोली मारने की कोशिश करने पर गगल निवासी नरेश कुमार को धारा 308 आइपीसी के तहत दोष सिद्ध होने पर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले के मुताबिक जितने समय तक जेल में रहा उस अवधि तक की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी कारावास की सजा भुगत चुका है। जिला न्यायावादी कांगड़ा राजेश वर्मा ने बताया 13 जून, 2010 को सुबह 8 बजकर 40 मिनट पर भूपिंद्र सिंह अपने भाई वीरेंद्र कुमार, माता कमला देवी और ट्रैक्टर चालक भूपेंद्र के साथ बिजाई करने के लिए खेतों में पहुंचे, जोकि नरेश कुमार के घर के सामने है। तब उसी का सगा भाई नरेश कुमार अपने घर के बरामदे में आया और ललकारने लगा कि खेतों को बीजना छोड़ दो, मैं तुझे जान से ही खत्म कर दूंगा।

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जब भूपिंद्र सिंह व उसके परिवार ने बिजाई के साथ खेतों में पड़े बांसों को हटाना जारी रखा तो नरेश कुमार सीधा कमरे में गया और दो नाली टोपीदार बंदूक निकाल कर फायर करने की कोशिश की। भूपिंद्र सिंह अपने बचाव में खेतों के साथ बने शौचालय की आड़ ले ली। कुछ सेकंड में उसने फायर कर दिया, जिससे गोलियों के छर्रे उसे छूते ही जाकर सामने पेड़ के तने पर जाकर लगे। इसके बाद पुलिस थाना में मामला गया और फिर न्यायालय पहुंचा। जहां इस केस की पैरवी पहले उप जिला न्यायावादी संदीप अग्निहोत्री और बाद में जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने की।


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