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Coronavirus: 15 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन रहेंगे मैक्लोडगंज और मसरेहड़, जानिए क्या रहेगी व्यवस्था

Containment Zone नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर तीन मैक्लोडगंज में बुधवार को कोरोना के 11 मामले और उपमंडल धर्मशाला के तहत पड़ती ग्राम पंचायत मसरेहड़ के वार्ड नंबर छह में सात काेरोना के मामले पाए जाने के बाद दोनों ही क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए हैं।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Thu, 10 Dec 2020 01:46 PM (IST)Updated: Thu, 10 Dec 2020 01:46 PM (IST)
Coronavirus: 15 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन रहेंगे मैक्लोडगंज और मसरेहड़, जानिए क्या रहेगी व्यवस्था
मैक्लोडगंज और मसरेहड़ के वार्ड नंबर छह को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।

धर्मशाला, जेएनएन। नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर तीन मैक्लोडगंज में बुधवार को कोरोना के 11 मामले और उपमंडल धर्मशाला के तहत पड़ती ग्राम पंचायत मसरेहड़ के वार्ड नंबर छह में सात काेरोना के मामले पाए जाने के बाद दोनों ही क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए हैं। एसडीएम धर्मशाला डा. हरीश गज्जू ने बताया मैक्लोडगंज वार्ड नंबर तीन में 11 मामले पाए जाने पर जोगीवाड़ा रोड पर मेन चौक से डोलमा चौक तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही पूरे वार्ड को बफर जोन बनाया गया है।

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इसी तरह ग्राम पंचायत ढगवार के तहत वार्ड नंबर दो मसरेहड को कंटेनमेंट जोन व वार्ड नंबर सात को बफर जोन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में प्रवेश और निकास बिंदु चिन्हित किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन से कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर सकेगा। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए किसी एक मार्ग से आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।

आपातकालीन सेवाओं के लिए कंटेनमेंट जोन की परिधि से बाहर जाने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर का विवरण दर्ज किया जाएगा। सभी प्रवेश व निकासी द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी तथा परिधि नियंत्रण से बाहर जाने वाले सभी वाहनों की सोडियम हाइपोक्लोराइट से सैनिटाइज किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में कोई कार्यालय और होटल नहीं खोले जाएंगे और न ही कोई निर्माण कार्य हो पाएगा।

कंटेनमेंट जोन के लोग आपात चिकित्सा परिस्थितियों को छोड़कर अन्य समय में घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कंटेनमेंट जोन के सभी निवासियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और 15 दिसंबर मध्यरात्रि तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी-1860 की धारा 269, 270 और 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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