गांव में कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आकर संक्रमित होने पर ही बनेंगे कंटेनमेंट जोन, नई अधिसूचना जारी
नई गाइडलाइन के तहत मंगलवार को होम क्वारंटाइन तीन लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद भी प्रशासन ने व्यक्तियों के गांव को कंटनमेंट और बफर जाेन बनाना बंद कर दिया है।
शाहपुर/पालमपुर, जेएनएन। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत मंगलवार को होम क्वारंटाइन तीन लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद भी प्रशासन ने व्यक्तियों के गांव को कंटनमेंट और बफर जाेन बनाना बंद कर दिया है। तीनों लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों में अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो प्रशासन गांव को कंटनमेंट और बफर जोन घोषित करेगा।
नगरोटा बगवा उपमंडल के सुनेहड के वार्ड नंबर 4 का कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति दिल्ली पुलिस में कार्यरत है और 28 मई को ही अपने घर पहुंचा था। एसडीएम शशिपाल नेगी ने व्यक्ति के घर जाकर पहली जून को उसे कोरोना टेस्ट करवाने को कहा था। व्यक्ति उपमंडल के अंतर्गत ही छूघेरा गांव के व्यक्ति की गाड़ी की में टेस्ट करवाने गया था। इसके अलावा घर में वह अपनी पत्नी व बेटे के संपर्क में आया है।
व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने उनके पत्नी, बेटे और टैक्सी चालक को बुधवार को अपना कोरोना टेस्ट करवाने को कहा है। अब अगर उसके संपर्क में आया व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो गांव को कंटनमेंट जोन घोषित करने के बारे में कार्रवाई की जाएगी।
वहीं उपमंडल धीरा के बैरघट्टा का पूर्व सैनिक जो दिल्ली परिवहन निगम में कार्यरत था। 30 मई को घर पहुंचा था। व्यक्ति इसलिए घर पहुंचा था, क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब है। व्यक्ति ने घर पहुंचते ही संबंधित एसडीएम को सूचित किया था और स्थानीय प्रशासन ने उसे घर में अकेले ही रहने को कहा था। इस कारण व्यक्ति किसी के संपर्क में नहीं आया था। वहीं शाहपुर के भनियारा की युवती के गांव को भी कंटनेमेंट जोन घोषित नहीं किया है। उसके परिवार के सभी सदस्यों के बुधवार को सैंपल लिए जाएंगे।