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HIMACHAL CABINET DECISIONS : हिमाचल में 14 जून बस सेवा बहाल, नौ से पांच बजे तक खुलेंगी दुकानें

हिमाचल मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि प्रदेश में दुकानें सुबह नौ बजे से पांच बजे तक खुलेंगी। शनिवार व रविवार को पहले की तरह बाजार बंद रहेंगे। प्रदेशभर में नाइट कफ्र्यू लागू रहेगा। शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पर रोक रहेगी।

By Vijay BhushanEdited By: Published: Fri, 11 Jun 2021 05:05 PM (IST)Updated: Fri, 11 Jun 2021 05:05 PM (IST)
HIMACHAL CABINET DECISIONS : हिमाचल में 14 जून बस सेवा बहाल, नौ से पांच बजे तक खुलेंगी दुकानें
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जागरण आर्काइव

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल सरकार ने कोरोना कफ्र्यू में ढील दी है। अब राज्य में 14 जून से सुबह नौ बजे से सायं पांच बजे तक बाजार खुले रहेंगे। साथ ही राज्य के भीतर 24 घंटे बसें चल सकेंगी। शिमला स्थित राज्य अतिथिगृह पीटरहाफ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

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मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि अब दुकानें दोपहर दो बजे की बजाय पांच बजे तक खुल सकेंगी। यह व्यवस्था पांच दिन रहेगी। शनिवार और रविवार को पहले की तरह ही दुकानें बंद रहेंगी। प्रदेश में प्रवेश करने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की शर्त को समाप्त कर दिया है। धारा-144 को भी हटा दिया है। प्रदेश में सायं पांच बजे से सुबह पांच बजे तक ही कोरोना कफ्र्यू जारी रहेगा। किसी सरकारी कार्यालय में 75 या इससे अधिक कर्मचारी है तो 50 फीसद क्षमता के साथ आएंगे। इससे कम संख्या के कार्यालय में पूरे कर्मचारी पहुंचेंगे। सरकार ने कोरोना कफ्र्यू को अनलाक करने के दूसरे चरण में कई तरह की ढील दी है। 23 जून से सभी मेडिकल, आयुर्वेदिक और डेंटल कालेज व 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल खुलेंगे।

परिवहन सेक्टर को 40 करोड़ की सौगात

सरकार ने परिवहन सेक्टर को बड़ी राहत दी है। न केवल सार्वजनिक परिवहन सेवा को बहाल किया है बल्कि 40 करोड़ का राहत पैकेज भी दिया है। निजी बस आपरेटरों को वर्किंग कैपिटल स्कीम स्वीकृत की है। आपरेटरों को प्रति बस दो लाख रुपये की वर्किंग कैपिटल यानी क्रियाशील पूंजी मिलेगी। एक आपरेटर को अधिकतम बीस लाख रुपये की सहायता मिलेगी। इस स्कीम पर सरकार 11 करोड़ खर्च करेगी। निजी बसों, मैक्सी, टैक्सी, आटो रिक्शा का पचास फीसद स्टेट रोड टैक्स और टोकन टैक्स माफ होगा। यह टैक्स पिछले साल पहली अगस्त से 31 मार्च तक माफ रहेगा। इससे परिवहन सेक्टर को 20 करोड़ का लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा इस साल अप्रैल से जून तक के लिए अलग से इसी टैक्स में छूट मिलेगी। इस पर सरकार आठ करोड़ खर्च करेगी।

जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 2322 पद

जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2322 पदों को भरने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा आइजीएमसी शिमला ट्रामा/टर्शरी केयर सेंटर व सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 401 पदों को सृजित कर भरने और विभिन्न श्रेणियों के 328 पद आउटसोर्स पर भरने का निर्णय लिया गया।

एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि

एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में पहली अप्रैल, 2021 से 500 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। बैठक में प्राथमिक शिक्षा विभाग में मिड-डे मील योजना के तहत कुक-कम-हेल्पर के मानदेय में पहली अप्रैल, 2021 से 300 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

स्नातक तथा शास्त्री के अंतिम वर्ष की परीक्षा जुलाई में

यूजीसी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार स्नातक तथा शास्त्री के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई में करवाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं समाप्त होने पर स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह से शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातक की कक्षाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।

75 फीसद अनुदान पांच साल तक प्रविधान

पर्यटन उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए योजना में संशोधन को स्वीकृति दी गई है, ताकि पर्यटन इकाई आपरेटर को प्रचलित बाजार दरों से कम ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी प्राप्त हो सके। संशोधित योजना के तहत प्रथम वर्ष में 75 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा पांच वर्षों तक भुगतान अवधि बढ़ाने का प्रविधान किया गया है। इस नवीन योजना में रोपवे और ट्रेवल एजेंट जैसी अन्य श्रेणियों को भी शामिल किया गया है।

कोरोना से मौत पर परिवार को मिलेगा सस्ता राशन

कोरोना के कारण किसी की मौत होने पर उसके परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत सस्ता राशन मिलेगा। इसके तहत जिन परिवारों में सरकारी कर्मचारी और पैंशन धारक नहीं है उन्हेंं इसका लाभ मिलेगा। इसका मुख्य रूप से उन परिवारों को लाभ मिलेगा, जिनके कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई है।

समारोह में पहले की तरह 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल

प्रदेश में विवाह, अंतिम संस्कार सहित दूसरे समारोह में 20 लोगों के आने की शर्त को यथावत रखा गया है। प्रशासन इन शर्तों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से पेश आएगा।


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