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रैत के ग्रामीण विकास विभाग में चालक पद के लिए 20 दिसंबर तक करें आवेदन

खंड विकास अधिकारी रैत लतिका सहजपाल ने बताया कि खंड विकास अधिकारी रैत जिला कांगड़ा के कार्यालय में चालक ग्रामीण विकास विभाग में एक पद चालक का रिक्त होने से अन्य पिछड़ा वर्ग के योग्य उम्मीदवारों से दैनिक भोगी आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

By Richa RanaEdited By: Published: Fri, 03 Dec 2021 02:39 PM (IST)Updated: Fri, 03 Dec 2021 02:39 PM (IST)
रैत के ग्रामीण विकास विभाग में चालक पद के लिए 20 दिसंबर तक करें आवेदन
चालक पद के लिए आवेदन पत्र रैत के कार्यालय में 20 दिसंबर, 2021 सायं चार बजे तक पहुंच जाने चाहिए।

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। खंड विकास अधिकारी, रैत लतिका सहजपाल ने बताया कि खंड विकास अधिकारी, रैत जिला कांगड़ा के कार्यालय में चालक ग्रामीण विकास विभाग में एक पद चालक का रिक्त होने से अन्य पिछड़ा वर्ग के योग्य उम्मीदवारों से दैनिक भोगी आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र खंड विकास अधिकारी, रैत के कार्यालय में 20 दिसंबर, 2021 सायं चार बजे तक पहुंच जाने चाहिए।

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उन्होंने बताया कि आवेदक 10वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदक के पास वैध पहाड़ी इलाकों में भारी/हल्के वाहनों के चलने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आवेदक के पास अन्य पिछड़ा वर्ग स्ंवर्ग का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। चालक की नियुक्ति दैनिक आधार पर की जाएगी तथा उसे प्रतिमाह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित दिहाड़ी देय होगी। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि प्रार्थी की आयु प्रथम जनवरी को 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रार्थी का अच्छा स्वास्थ्य व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। प्रार्थी को किसी सरकारी विभाग द्वारा नौकरी से बर्खास्त न किया गया हो।

अगर प्रार्थी बीपीएल/ओबीसी जाति से सम्बन्ध रखता है तो प्रमाण पत्र साथ संलग्न करें। प्रार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदन सादे कागज पर दिनांक 20 दिसंबर, 2021 तक खंड विकास अधिकारी, रैत के कार्यालय मे सायं चार बजे तक पहुंच जाने चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर प्रार्थी आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहता हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में संपर्क कर सकता है। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार के लिए प्रार्थी के पते पर सूचित किया जाएगा। कार्यालय को साक्षात्कार को बिना किसी कारण से रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।


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