कोरोना से नाहन के 53 वर्षीय व्यक्ति की मौत
Death By Corona in Nahan जिला सिरमौर में अब एक बार फिर से कोरोना वायरस खतरनाक रूप लेने लगा है। शनिवार मध्य रात्रि को कोरोना से नाहन उपमंडल के नागल सुकेती निवासी 53 वर्षीय सेतपाल की मौत हो गई है।
नाहन, जागरण संवाददाता। Death By Corona in Nahan, जिला सिरमौर में अब एक बार फिर से कोरोना वायरस खतरनाक रूप लेने लगा है। शनिवार मध्य रात्रि को कोरोना से नाहन उपमंडल के नागल सुकेती निवासी 53 वर्षीय सेतपाल की मौत हो गई है। मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य डा. महेंद्रू, एमएस डा. श्याम कौशिक और सीएमओ डा. संजीव सहगल ने व्यक्ति की कोरोना से मौत होने की पुष्टि की है।
नाहन मेडिकल कालेज के एमएस डा. श्याम कौशिक ने बताया कि सेतपाल को उसके स्वजन शनिवार रात को कालाअंब के एक निजी अस्पताल में ले गए थे। जहां पर उसे डाक्टरों ने मृत घोषित किया। उसके बाद इसकी जानकारी कालाअंब पुलिस को दी गई तथा पुलिस मृतक व्यक्ति को लेकर नाहन मेडिकल कालेज में पहुंची। जहां पर डाक्टरों ने उसे जांचने पर पाया कि यह व्यक्ति पहले से ही मर चुका था। जब मृतक का कोरोना टेस्ट किया गया, तो वह उसमें कोरोना पाजिटिव पाया गया। रविवार को मृतक का पोस्टमार्टम कर शव स्वजन को सौंप दिया गया। साथ ही अंतिम संस्कार कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर मृतक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट भी किया गया। टेस्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है। उधर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और एंबुलेंस चालक राम ङ्क्षसह व अन्य व्यक्तियों के द्वारा कोरोना प्रोटोकाल के तहत मृतक का संस्कार नागल सकेती में ही किया गया है। एमएस डा. श्याम कौशिक का कहना है कि मृतक व्यक्ति के परिवार को गाइडलाइन के अनुसार टेस्ट के लिए बुलाया गया है। कोरोना वायरस कौन सा है इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकेगा।
26 जनवरी तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान
जिला दंडाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए छह जनवरी और आठ जनवरी को जारी आदेशों की निरंतरता में रविवार को आदेश जारी किए हैं। जिनके अनुसार जिला में सभी सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान तथा सभी आवासीय विद्यालय 26 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान जिला में सभी नर्सिंग एवं मेडिकल कालेज को खुले रहने की अनुमति होगी पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड 19 से बचाव के सभी उपायों का पालन करना होगा। इस अवधि के दौरान शिक्षण संस्थान आनलाइन माध्यम से कक्षाओं और परीक्षाओं का संचालन कर सकेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से पूरे जिला सिरमौर में लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।