फोरलेन प्रभावित 3218 लोगों को ब्याज समेत मिलेगा 79 करोड़ रुपये का मुआवजा, संघर्ष समिति बोली- नहीं मंजूर
Mandi Pathankot Fourlane नूरपुर उपमंडल के तहत 31 राजस्व मुहाल के लिए 9 मार्च 2018 को जारी अधिसूचना के तहत 3218 लोगों की 21-86-38 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए 79 करोड़ की मुआवजा राशि घोषित की जा चुकी है।
नूरपुर, संवाद सहयोगी। पठानकोट-मंडी फोरलेन के तहत कंडवाल से भेड़ खड्ड तक अधिग्रहित की गई भूमि के लिए नूरपुर प्रशासन ने अवार्ड घोषित कर दिए हैं। एसडीएम डा. सुरेंद्र ठाकुर ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि नूरपुर उपमंडल के तहत 31 राजस्व मुहाल के लिए 9 मार्च, 2018 को जारी अधिसूचना के तहत 3218 लोगों की 21-86-38 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने बताया कि भू-अधिग्रहण के लिए 21 दिसंबर, 2018 को 3 डी नोटिफिकेशन जारी की गई थी। भूमि अधिग्रहण के लिए 79 करोड़ की मुआवजा राशि घोषित की जा चुकी है। प्रशासन प्रभावितों को ब्याज समेत मुआवजा प्रदान करेगा।
भू-अधिग्रहण के अवार्ड के लिए फैक्टर वन दिया गया है। फोरलेन के निर्माण के लिए 20 अक्टूबर, 2020 को जारी नोटिफिकेशन के तहत 7-42-78 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया है। भूमि के अधिग्रहण के लिए 5 जनवरी, 2021 को 3-डी नोटिफिकेशन जारी की गई थी। इस भूमि के अधिग्रहण के लिए भी प्रशासन ने रेट तय कर दिए हैं। एसडीएम ने कहा कि इस बारे में संबंधित लोग दावे व आपत्तियां 13 मार्च, 2021 तक सायं 4 बजे तक लिखित रूप में प्रशासन के पास जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस अधिग्रहित भूमि के लिए प्रशासन 15 मार्च, 2021 को अवार्ड घोषित करेगा। एसडीएम ने प्रभावित लोगों से अपील की है कि वे मुआवजा राशि के भुगतान के लिए बैंक डिटेल, आधार व पैन कार्ड की प्रति शीघ्र प्रशासन को उपलब्ध करवाएं।
संघर्ष समिति बोली, मंजूर नहीं मुआवजा राशि
फोरलेन संघर्ष समिति ने प्रशासन की ओर से तय की गई मुआवजा राशि को सिरे से खारिज कर दिया है। संघर्ष समिति के प्रेस सचिव बलदेव पठानिया व अन्य विजय हीर, अशोक शर्मा व जुगल किशोर ने सरकार से मांग की है कि नूरपुर प्रशासन की ओर से तय की गई राशि को तुरंत निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि मंगलवार को समिति का प्रतिनिधिमंडल डीसी कांगड़ा से मिलेगा। चेतावनी दी कि यदि सरकार ने पांच मार्च तक उन्हें न्याय नहीं दिया तो समिति सदस्य क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। तर्क दिया कि रेट तय करते समय समिति के सदस्यों को भी कमेटी में शामिल किया जाए।
एसडीएम ने संघर्ष समिति सदस्यों से की बैठक
एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने फोरलेन संघर्ष समिति के सदस्यों से बैठक की और प्रशासन की ओर से निर्धारित मुआवजा राशि व सर्कल रेट के बारे में जानकारी दी। एसडीएम ने कहा कि अवार्ड घोषित करने से पहले भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित समस्त नियमों के साथ-साथ प्रभावित लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। इस मौके पर तहसीलदार सुरभि नेगी, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तकनीकी प्रबंधक निर्मल कुमार व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।