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हिमाचल: 17 वर्षीय लड़की की दो बार करवा दी शादी, पेट में पल रहा पांच माह का गर्भ, पढ़ें पूरा मामला

Minor Girl Marriage जिला मंडी के सुंदरनगर उपमंडल के एक गांव में स्वजनों ने 17 साल की बेटी की दो बार शादी करवा दी। पहली शादी से एक बेटी है। अब दूसरी शादी से पेट में पांच माह का गर्भ पल रहा है।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2021 09:48 AM (IST)Updated: Mon, 18 Jan 2021 09:48 AM (IST)
हिमाचल: 17 वर्षीय लड़की की दो बार करवा दी शादी, पेट में पल रहा पांच माह का गर्भ, पढ़ें पूरा मामला
सुंदरनगर उपमंडल के एक गांव में स्वजनों ने 17 साल की बेटी की दो बार शादी करवा दी।

मंडी, हंसराज सैनी। Minor Girl Marriage, जिला मंडी के सुंदरनगर उपमंडल के एक गांव में स्वजनों ने 17 साल की बेटी की दो बार शादी करवा दी। पहली शादी से एक बेटी है। अब दूसरी शादी से पेट में पांच माह का गर्भ पल रहा है। दूसरी बार शादी करवाने से स्वजन सवालों के घेरे में आ गए हैं। सुंदरनगर उपमंडल प्रशासन व बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) कार्यालय की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है। दोनों बार ही शादी का पंजीकरण नहीं हुआ। पोषाहार की कमी से लड़की की सेहत गिर चुकी है। दोनों बार उसके टीकाकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

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पहली बार 15 साल की उम्र में शादी करवाने का पता चलने पर बाल कल्याण समिति मंडी ने लड़की का रेस्क्यू करवाया था। लड़की उस समय गर्भवती थी। समिति ने रेस्क्यू करने के बाद मौसा-मौसी को लड़की सौंप दी थी। बच्ची को जन्म देने के कुछ माह बाद समिति को बिना बताए स्वजन लड़की को अपने साथ ले गए। बच्ची मौसा-मौसी के पास छोड़ दी। हालांकि नाबालिग से शादी करने वाले आरोपित के विरुद्ध पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई अवश्य की, लेकिन स्वजनों पर बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज नहीं किया।

करीब एक साल पहले दोबारा लड़की की शादी कर दी गई। बाल संरक्षण इकाई को जब इस बात का पता चला तो गत दिनों लड़की को दोबारा रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। समिति ने लड़की को उसके स्वजनों के हवाले कर दिया। सीडीपीओ सुंदरनगर को नाबालिग बेटी का दूसरी बार विवाह करवाने वाले स्वजनों के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज करवाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन सीडीपीओ कार्यालय की तरफ से अभी इस मामले में कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की है। पहली बार लड़की रेस्क्यू करने के बाद भी उसकी उचित निगरानी नहीं की गई।

क्‍या कहते हैं अधिकारी

  • स्वजनों ने 17 साल की लड़की की दो बार शादी करवाई है। लड़की को रेस्क्यू कर स्वजनों के हवाले कर दिया गया है। स्वजनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। -डीआर नायक, अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई
  • 17 साल की बेटी की दो बार शादी करवाना गंभीर मामला है। उपायुक्त मंडी व बाल कल्याण समिति से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। -डेजी ठाकुर, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग
  • बेटी के साथ इस तरह का अन्याय करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। नाबालिग बेटी की दूसरी बार शादी करवाने वाले स्वजनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। -वंदना योगी, अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग हिमाचल प्रदेश

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