वित्त आयोग से मिलने वाली राशि का 25 फीसद पेयजल सुविधा पर करना होगा खर्च
संवाद सहयोगी जसवां परागपुर हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वा
संवाद सहयोगी, जसवां परागपुर : हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि के खर्च के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश पंचायतीराज विभाग के विशेष सचिव ललित जैन ने इस संदर्भ में समस्त जिला पंचायत तथा खंड विकास अधिकारियों को पत्र प्रषित कर दिया है। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त 50 फीसद टाइड अनुदान को पंचायतें अपने क्षेत्र में स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के अलावा पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संग्रहण तथा जल पुन: चक्रण पर व्यय करेंगी जबकि 50 फीसद राशि पंचायतें वित्तीय वर्ष में अन्य मूलभूत सुविधाओं पर व्यय कर सकेंगी।
निर्देश दिए हैं कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त टाइड अनुदान में से कम से कम 25 फीसद राशि प्रस्ताव पारित करने के उपरांत शीघ्र जल शक्ति विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए जारी करनी होगी। जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश के सचिव तथा जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता को भी पत्र प्रेषित किए गए हैं।
इससे पूर्व पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत जनसंख्या के आधार पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा था लेकिन अब पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाला अनुदान शर्तों के साथ खर्च करना होगा। पंचायतें पारित योजनाओं को ऑनलाइन प्लान प्लस पर अपलोड करने के उपरांत जियो टैगिग का कार्य भी करेंगी।
15वें वित्त आयोग की राशि खर्च करने से पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को बकायदा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है।
जिला पंचायत अधिकारी अश्विनी शर्मा ने बताया कि समस्त ग्राम पंचायतों को नए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।