15वें वित्त आयोग के खर्च के लिए नई गाइडलाइन जारी
संवाद सहयोगी जसवां परागपुर हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को 15वें वित्तायोग से प्राप्त होने वाल
संवाद सहयोगी, जसवां परागपुर :
हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को 15वें वित्तायोग से प्राप्त होने वाली राशि के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव ललित जैन ने इस संदर्भ में समस्त जिला पंचायत तथा खंड विकास अधिकारियों को प्रेषित पत्र में कहा है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार 15वें वित्त आयोग से प्राप्त 50 प्रतिशत टाइड अनुदान को पंचायतें अपने क्षेत्र में स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के अलावा पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संग्रहण पर खर्च करेंगे, जबकि 50 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष में अन्य मूलभूत सुविधाओं पर व्यय की जा सकेगी।
साथ ही जारी दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त टाइड अनुदान में से कम से कम 25 फीसद राशि प्रस्ताव पारित करने के उपरांत अति शीघ्र जल शक्ति विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए जारी करनी होगी। जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश के सचिव तथा जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता को भी पत्र प्रेषित किए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व ग्राम पंचायतों को 14 वित्त आयोग के अंतर्गत जनसंख्या के आधार पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा था, लेकिन अब पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के व्यय के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाला अनुदान शर्तो के साथ खर्च करना होगा।
ग्राम पंचायतें पारित योजनाओं को ऑनलाइन प्लान प्लस पर अपलोड करने के उपरांत जियो टैगिग का कार्य भी करेंगी। 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च करने से पूर्व पंचायत कर्मियों को बकायदा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है। जिला पंचायत अधिकारी अश्विनी शर्मा ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जारी नई गाइडलाइन की पुष्टि करते हुए बताया कि समस्त ग्राम पंचायतों को नए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।