नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास
जागरण संवाददाता धर्मशाला पुलिस थाना लंबागांव के तहत एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसे जा
जागरण संवाददाता, धर्मशाला : पुलिस थाना लंबागांव के तहत एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसे जान से मारने की धमकी देने के दोषी को न्यायालय ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष अदालत धर्मशाला के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने यह फैसला सुनाया है। दोषी जिला मंडी के धर्मपुर का निवासी है।
जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 27 अक्टूबर, 2015 को मामला पुलिस थाना लंबागांव में दर्ज हुआ था। पीड़िता ने पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करवाया था कि वह 27 अक्टूबर को मौसी के घर पैदल जा रही थी तो रास्ते में अक्षय कुमार जो कि उसकी बहन के साथ पढ़ता था, ने हाथ पकड़ लिया। बयान के अनुसार, इस दौरान दोषी ने जबरदस्ती के साथ-साथ हाथापाई भी की। पीड़िता के अनुसार इस दौरान दोषी उसे खींचकर वहां स्थित एक बंद दुकान के पीछे ले गया और दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार, इसके बाद वह गंतव्य की ओर जाने लगी तो दोषी दोबारा एक कार में बैठकर अन्य दो युवकों के साथ आया और उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया। इसी दौरान पीड़िता के माता-पिता व अन्य रिश्तेदार वहां आ गए और उन्होंने छुड़ा लिया। नाबालिग लड़की ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी मां को दी। इसके बाद अक्षय कुमार के खिलाफ पुलिस थाना लंबागांव में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 20 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा, जिला उपन्यायवादी एलएम शर्मा तथा विशेष अभियोजक आरडी चौधरी ने की।