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प्रैक्टिकल के दौरान छात्राओं पर तेजाब फेंकने वाले छात्र के खिलाफ केस दर्ज, जानिए पूरा मामला

Acid Attack on girls जिला हमीरपुर के टौणी देवी क्षेत्र के स्‍कूल में प्रैक्टिकल के दौरान साथी छात्राओं पर रसायन (तेजाब) फेंकने वाले छात्र के खिलाफ पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Sun, 23 Feb 2020 01:38 PM (IST)Updated: Sun, 23 Feb 2020 02:28 PM (IST)
प्रैक्टिकल के दौरान छात्राओं पर तेजाब फेंकने वाले छात्र के खिलाफ केस दर्ज, जानिए पूरा मामला
प्रैक्टिकल के दौरान छात्राओं पर तेजाब फेंकने वाले छात्र के खिलाफ केस दर्ज, जानिए पूरा मामला

हमीरपुर, जेएनएन। जिला हमीरपुर के टौणी देवी क्षेत्र के स्‍कूल में प्रैक्टिकल के दौरान साथी छात्राओं पर रसायन (तेजाब) फेंकने वाले छात्र के खिलाफ पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। पुलिस थाना सुजानपुर की टीम ने पूरी जांच पड़ताल के बाद आरोपित छात्र के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है। पुलिस दसवीं में पढ़ने वाले छात्र के  खिलाफ  326ए आइपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम ने दो छात्राओं के बयान भी दर्ज किए हैं।

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शनिवार को स्‍कूल में दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल था, इस दौरान यह वारदात हुई है। आरोपित व पीडि़त सभी नाबालिग हैं, ऐसे में पुलिस ने सूझबूझ के साथ काम लेते हुए हर पहलू को ध्‍यान में रखते हुए कार्रवाई की है। बताया जा रहा है प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान छात्र ने पेन तेजाब में भिगोने के बाद छात्राओं की ओर फेंक दिया। इस कारण एक छात्रा का हाथ व दो छात्राओं के चेहरे को नुकसान पहुंचा है।

पुलिस ने आरोपित के खिलाफ जो धारा लगाई है, इसके तहत कम से कम 10 साल की कैद की सजा हो सकती है। तेजाब फेंकने के मामले में कोर्ट आजीवन कारावास की सजा भी सुना सकता है। तेजाब फेंकने के मामलों में कानून सख्‍त है। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं समाज को झकझोर नहीं रहीं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं।

क्‍या कहते हैं कानूनविद

हमीरपुर के वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता अजय ठाकुर का कहना है कि आरोपित के नाबालिग होने के कारण कोर्ट का रुख ज्‍यादातर लचर रहता है। आरोपित के नाबालिग होने के कारण सजा की संभावना कम रहती है। कोर्ट आरोपित को बाल सुधार गृह में भेज सकता है।


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