निजी व सरकारी भूमि में आग लगाने पर होगी सजा
आए दिन जंगलों में लग रही आग से लाखों की वन संपदा राख हो रही है पर्यावरण पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब वन विभाग ने लोगों को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। रेंज अधिकारी बड़सर तरसेम लाल बन खंड अधिकारी हरेटा स्वरूप चंद ने पोस्टरों के माध्यम से लोगों को आगाह किया है कि यदि किसी भी जिम्मीदार ने बिना अनुमति के
संवाद सहयोगी, गलोड़ : आए दिन जंगलों में लग रही आग से लाखों की वन संपदा राख हो रही है पर्यावरण पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब वन विभाग ने लोगों को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। रेंज अधिकारी बड़सर तरसेम लाल बन खंड अधिकारी हरेटा स्वरूप चंद ने पोस्टरों के माध्यम से लोगों को आगाह किया है कि यदि किसी भी जमीनदार ने बिना अनुमति के अपनी निजी या सरकारी क्षेत्र में खुले में आग लगाई और आग कंट्रोल से बाहर होकर जंगल में फैली तो उसके गुनाहगार व जिम्मेदार वही जमीनदार होगा। आग लगाने को गैरकानूनी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि वन अधिनियम 1927 के तहत उस व्यक्ति को 5000 रुपये के जुर्माने के साथ साथ सजा हो सकती है। स्वरूप चन्द रक्षक रक्षक महिद्र सिंह व सुमित कुमार ने बताया कि जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण जमीदारों द्वारा आजकल अपनी घासनियों में सफाई के उपरांत कूड़ा करकट को जलाया जाता है और जरा सी हवा चलने पर आग चारों और जंगल में फैल जाती है तो जमीनदार वहां से भाग जाता है और पूरा जंगल जलकर तबाह हो जाता है। स्वरूप चंद ने बताया कि इस तरह की कोताही पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।ं वन खंड अधिकारी हरेटा स्वरूप चंद ने बताया कि लोगों को समय-समय पर वह जागरूक करते रहते हैं मगर फिर भी कुछ लोग अभी भी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा।