कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं
जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिला के अन्य क्षेत्रों में कर्फ्यू संबंधित छूट के आदेश पारित किए हैं।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : हमीरपुर जिले में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कर्फ्यू में छूट की अवधि बढ़ा दी गई है। इससे लोगों को सोमवार से कुछ हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा लोगों को सुबह की सैर के लिए भी छूट रहेगी। हालांकि घरों से बाहर निकलने पर मास्क या फेस कवर अनिवार्य रूप से पहनना होगा।
यह जानकारी जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने रविवार को दी। उन्होंने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुरूप कर्फ्यू से संबंधित छूट के नए आदेश पारित किए हैं। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कुछ अन्य दुकानें भी खोलने की अनुमति मिलेगी। इनमें नगर परिषद परिधि से बाहर आवासीय या बाजार परिसर में स्थित ऐसी दुकानें शामिल होंगी। दुकानों में 50 फीसद कर्मियों के साथ कार्य करना होगा। हालांकि मल्टी ब्रांड रिटेल व सिगल ब्रांड माल, बारबर शॉप, ब्यूटी पॉर्लर, शराब ठेके, रेस्तरां, होटल, कैफे बंद रहेंगे।
सोमवार से कंटेनमेंट जोन को छोड़ अन्य स्थानों में सुबह सात से 11 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। घर से नजदीकी बाजार या सेवा केंद्र तक पैदल ही जाना होगा। अगर किसी दुकान में निश्चित दूरी के नियम की अवहेलना की तो उसे सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा लोगों को सुबह की सैर के लिए 5.30 से 7.00 बजे तक छूट रहेगी। निर्माण कार्यो के बारे में संबंधित एसडीएम को अग्रिम सूचना देनी होगी।
वनों में आग इत्यादि के नियंत्रण के लिए आवश्यक कर्मियों, उपकरणों एवं सामग्री के आवागमन के लिए कर्फ्यू पास बनाने की शक्तियां संबंधित डीएफओ को दी गई हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में संबंधित व्यक्तियों के आवागमन के लिए कर्फ्यू पास बनाने के लिए जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को अधिकृत किया है। अंतर-जिला आवागमन के लिए पास बनाने की शक्तियां एसडीएम को दी गई हैं।