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Coronavirus: नादौन, हमीरपुर तथा भोरंज उपमंडल की चार पंचायतों के चार गांव कंटेनमेंट जोन घोषित

Himachal Coronavirus News कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के उपरांत नादौन हमीरपुर तथा भोरंज उपमंडल की चार पंचायतों के चार गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Tue, 23 Jun 2020 02:57 PM (IST)Updated: Tue, 23 Jun 2020 03:14 PM (IST)
Coronavirus: नादौन, हमीरपुर तथा भोरंज उपमंडल की चार पंचायतों के चार गांव कंटेनमेंट जोन घोषित
Coronavirus: नादौन, हमीरपुर तथा भोरंज उपमंडल की चार पंचायतों के चार गांव कंटेनमेंट जोन घोषित

हमीरपुर, जेएनएन। कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के उपरांत नादौन, हमीरपुर तथा भोरंज उपमंडल की चार पंचायतों के चार गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी  हरिकेश मीणा द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इन क्षेत्रों में कफ्र्यू में दी गई ढील को भी समाप्त कर दिया गया है। आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत हथोल के गांव साईं (वार्ड-1) में कोविड-19 संक्रमित तीन मामले,  बेहरड़ पंचायत के गांव सुकरियाह उप्परेली (वार्ड-2), ग्राम पंचायत ऊहल के गांव ननोट (वार्ड -01) तथा ग्राम पंचायत महल के गांव कोट (वार्ड -06)  में कोविड-19 संक्रमित एक-एक मामला सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से की गई थी।

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ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसे फैलने से रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जिससे लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो। इसके दृष्टिगत नादौन उपमंडल की हथोल पंचायत के गांव साई (01) के बीहड़ू सड़क (ग्वालपत्थर से हथोल) के दाईं ओर का क्षेत्र, पंचायत बेहरड़ के गांव सुकरियाह उप्परेली (वार्ड -2), हमीरपुर उपमंडल की पंचायत ऊहल के गांव ननोट (वार्ड -01) तथा भोरंज उपमंडल के तहत पंचायत महल के गांव कोट (वार्ड -06)  को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

इन आदेशों  के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाएं, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घरद्वार पर ही की जाएगी।

इन क्षेत्रों में आगामी आदेश तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभावी रूप से  लागू हो गए हैं।


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