होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति पर कार्रवाई करेगा प्रशासन, डीसी ने दी यह चेतावनी
उपायुक्त ने कहा यह भी पता चला है कि इस मामले में (होम क्वारंटाइन) गृह-संगरोध के नियमों की अनदेखी हुई है क्योंकि इस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से अपने बाल कटवाए हैं।
हमीरपुर, जागरण संवाददाता। उपायुक्त हमीपुर हरिकेश मीणा ने कहा ग्राम पंचायत बिझड़ी के दुधार गांव में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति का मामला सामने आया है। ग्रुप सैंपलिंग के दौरान इस व्यक्ति के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। गत देर रात इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत आज प्रातः इस व्यक्ति को सेकेंडरी आइसोलेशन सुविधा स्थल राधास्वामी चेरिटेबल अस्पताल (आरसीएच) भोटा भेजा गया है। इसके गांव व आसपास के क्षेत्र को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुरूप कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस व्यक्ति के प्राथमिक एवं द्वितीयक सम्पर्कों की पहचान की जा रही है।
संगरोध नियमों की अनदेखी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई
उपायुक्त ने कहा यह भी पता चला है कि इस मामले में (होम क्वारंटाइन) गृह-संगरोध के नियमों की अनदेखी हुई है, क्योंकि इस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से अपने बाल कटवाए हैं। ऐसे में दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि घर में संगरोध के दौरान परिवार से भी पृथकवास में रहने के बार-बार निर्देश दिए गए हैं। उन्हें पंचायतों के माध्यम से सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अगर कोई चिकित्सा संबंधी सहायता की उन्हें जरूरत है तो वे स्वास्थ्य विभाग के निगरानी दल से संपर्क करें। निगरानी दलों को सूचित किए बिना अगर कोई भी संगरोध व्यक्ति बाहर निकलता है तो वह अपने साथ-साथ अपने परिवार व समाज को भी खतरे में डाल रहा है। ऐसे में लापरवाही बरतने वालों तथा उनके परिजनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में सभी एसडीएम को भी निर्देश जारी किए गए हैं।
12 हजार पहुंचे अन्य राज्यों से
हमीरपुर जिला में 12 हजार से अधिक व्यक्ति हाल ही में बाहरी राज्यों से पहुंचे हैं और इन लोगों की ग्रुप सैंपलिंग के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसमें सभी छह स्वास्थ्य खंडों में विशेष सैंपल कलेक्शन वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 50 नमूने प्रति ब्लॉक जांच के लिए लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त सभी एसडीएम प्रतिदिन 10 पंचायतों का निरीक्षण कर गृह एवं संस्थागत संगरोध केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं और इनसे जुड़े विभिन्न मामलों पर स्थानीय निगरानी दलों के साथ चर्चा कर इन्हें हल करेंगे। जिन परिवारों के पास घर में केवल एक-दो कमरे हैं और संगरोध में परेशानी हो रही हो, तो ऐसे लोग स्वयं या पंचायत व प्रशासन की सहायता से स्कूलों में स्थापित संगरोध केंद्रों में जा सकते हैं। वहां उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
ठीकरी पहरा देने वालों से अपील
पंचायतों में ठीकरी पहरा लगाने वाले स्वयंसेवियों को भी सतर्क किया गया है कि वे गृह संगरोध की उल्लंघना करने वालों की जानकारी दें। साथ ही इनके परिजनों की गतिविधियों को भी सीमित किया गया है। रेड जोन या हॉटस्पॉट से लौटे व्यक्तियों के परिजनों को भी घर में ही रहना होगा और उन्हें कार्यस्थल या अन्य जगहों पर न आने के निर्देश जारी किए गए हैं। दुकानदारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राहकों से उनके यात्रा विवरण के बारे में जरूर पूछें और तभी सामान बेचें।