आदेश न मानें तो की जाएगी कानूनी कार्रवाई
जागरण संवाददाता हमीरपुर नगर निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया को शांि
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : नगर निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देबाश्वेता बानिक ने शराब की दुकानों एवं ठेकों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। अगर इन आदेशों का उल्लंघन किया गया तो आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के अनुसार जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान एवं मतगणना की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक की अवधि से शराब की बिक्री पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। यानी मतदान से एक दिन पहले, मतदान और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा शराब की सभी दुकानें एवं ठेके बंद रहेंगे।
नगर परिषद हमीरपुर और सुजानपुर, नगर पंचायत नादौन तथा भोटा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नौ-10 जनवरी को शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में तीन चरणों में होने वाले मतदान से एक दिन पहले, मतदान और मतगणना के दिन संबंधित पंचायतों में शराब की दुकानें एवं ठेके बंद रहेंगे। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना के दिन 22 जनवरी को भी पूरे जिले में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। अगर किसी क्षेत्र में मतगणना अगले दिन भी जारी रहती है तो उस क्षेत्र में अगले दिन भी शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।
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48 घंटे पहले बंद हो जाएगा प्रचार
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : पंचायतीराज संस्थाओं के लिए तीन चरणों में 17, 19 और 21 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए प्रचार मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले समाप्त हो जाएगा। जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देबाश्वेता बानिक ने बताया कि 48 घंटे की इस अवधि के दौरान चुनावी सभाओं, टेलीविजन या सिनेमा के माध्यम से प्रचार और चुनाव से संबंधित अन्य सार्वजनिक प्रचार कार्यक्रमों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जिलाधीश ने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को दो साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।