बिना आज्ञा व नक्शा निर्माण पर गोरख डिब्बी प्रबंधन को नोटिस
शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के साथ लगते गोरखनाथ के मन्दिर गोरख डिब्बी के पास नए भवन का निर्माण दो मंजिल बन भी चुका है।
संवाद सूत्र, ज्वालामुखी : शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के साथ स्थित गोरखनाथ मंदिर की गोरख डिब्बी के पास नए भवन का निर्माण दो मंजिल हो चुका है, परंतु इस पर मंदिर के नौ न्यासियों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि यह निर्माण कहीं ज्वालामुखी मंदिर की भूमि पर तो नहीं करवाया जा रहा और कहीं यह अवैध तो नहीं।
इसके लिए ज्वालामुखी मंदिर प्रबंधन राजस्व रिकॉर्ड जांच रहा है और मंदिर से जुड़ी सारी जमीन की निशानदेही लेने की भी तैयारी की जा रही है। फिलहाल मंदिर प्रबंधन ने नगर परिषद ज्वालामुखी को जानकारी दी थी कि गोरख डिब्बी के पास एक नए भवन का निर्माण हो रहा है क्या उसके मापदंड सही है या नहीं इसका निरीक्षण किया जाए।
नगर परिषद ने इस पर संज्ञान लेते हुए पाया कि नए बन रहे भवन को बिना नगर परिषद की अनुमति व बिना नक्शा पास करवाए बनवाया जा रहा है। इसके लिए गोरख डिब्बी प्रबंधन को एक्ट 203 व 211 के तहत नक्शा न बनवाने व बिना अनुमति के निर्माण कार्य करवाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। अब गोरख डिब्बी प्रबंधन से इसका जवाब मांगा गया है।
मंदिर अधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि मंदिर की भूमि की निशानदेही जल्द ही करवाई जाएगी तभी पता चल पाएगा कि निर्माण कार्य किसकी भूमि पर किया जा रहा है। अगर मापदंड सही नहीं पाए जाते हैं और अवैध भूमिग्रहण किया गया होगा तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उधर, नगर परिषद जेई कमलकांत ने बताया कि गोरख डिब्बी के निर्माण कार्य के लिए कोई भी नक्शा पास नहीं करवाया गया है। इसलिए प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है।
वहीं, नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी कंचन बाला ने बताया कि नगर परिषद में कोई भी नया निर्माण कार्य करवाने से पहले नगर परिषद की अनुमति व नक्शा पास करवाना अनिवार्य है। जबकि गोरख डिब्बी प्रबंधन ने ऐसा नही किया। इसके लिए नगर परिषद कर्मियों द्वारा संबंधित दिशा निर्देशों के तहत नोटिस जारी किया गया है।