कमीशन एजेंट की हत्या के दोषी होटल मालिक को आजीवन कारावास, जुर्माना
जागरण संवाददाता धर्मशाला होटल के लिए कमरे बुक करने वाले कमीशन एजेंट की डंडों से पीट
जागरण संवाददाता, धर्मशाला : होटल के लिए कमरे बुक करने वाले कमीशन एजेंट की डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने के दोषी होटल मालिक को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला पुलिस थाना ज्वालामुखी में 10 अक्टूबर, 2017 को दर्ज हुआ था।
जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि मदन लाल निवासी हरिपुर ने 10 अक्टूबर, 2017 को पुलिस थाना ज्वालामुखी में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उनका बेटा 31 वर्षीय मोहित ज्वालामुखी में कमीशन पर होटल के लिए कमरे बुक करवाता था। नौ अक्टूबर की रात मोहित शराब के नशे में प्रकाश चंद निवासी डोहग देहरियां के होटल में आया और एक कमरे में सो गया था। मोहित के कपड़ों में मिट्टी और गोबर लगा था। इसे देखकर प्रकाश चंद ने उसे कमरे में डंडों से पीटा। पीटने के बाद वह अधमरी हालत में मोहित को सड़क किनारे फेंक गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, मारपीट और खींचतान के दौरान मोहित की चप्पलें ओर कपड़े होटल के कमरे में ही रह गए थे और इन्हें प्रकाश चंद ने होटल की छत पर छिपा दिया था। इसके साथ ही रातोंरात उसने होटल का कमरा साफ करवा दिया था। अधमरी हालत में पड़े मोहित को साथ लगते होटल मालिकों व दुकानदारों ने उठाकर सिविल अस्पताल ज्वालामुखी पहुंचाया और यहां से उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रेफर कर दिया था। ज्वालामुखी से टांडा अस्पताल ले जाते समय मोहित ने दम तोड़ दिया था। पुलिस कार्रवाई के बाद न्यायालय में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी जिला उपन्यायवादी संदीप अग्निहोत्री व एलएम शर्मा ने की। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तृतीय रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी प्रकाश चंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि मदन लाल को दी जाएगी।