सुबह नौ से शाम सात बजे तक खुलेंगी दुकानें
जिला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने कुछ बंदिशें लगा दी हैं।
जागरण संवाददाता, चंबा : जिला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने कुछ बंदिशें लगा दी हैं। जिला में अब सभी दुकानें सुबह नौ से शाम सात बजे तक खुलेंगी। यह आदेश उपायुक्त डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किए हैं।
उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बाजार और दुकानों का समय निश्चित किया जाना आवश्यक है। जारी आदेश के अनुसार जिला में बाजार और दुकानें सप्ताह में एक दिन रविवार को बंद रहेंगे। सभी दुकानों को सुबह नौ से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति होगी। आदेश 12 जनवरी सुबह छह बजे से लागू होगा।
---------------
दवा की दुकानो को छूट
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फार्मेसी, दवाओं की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे और दुकानें यथावत खुली रह सकेंगी। नो मास्क नो सर्विस व्यवस्था जारी रहेगी। मास्क लगाने वाले लोगों को ही केवल सार्वजनिक और निजी परिवहन में सफर करने व किसी भी सेवा या सामान का लाभ उठाने की अनुमति होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठान को बंद करने का भी प्रावधान रहेगा। सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर नो मास्क नो सर्विस का बोर्ड लगाने के साथ ग्राहकों के उपयोग के लिए हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
---------------
एनएच पर ढाबे रात 11 बजे तक खुले रहेंगे
मोटर मैकेनिक व टायर पंक्चर की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रह सकती हैं। इसी तरह ढाबे और रेस्तरां 10 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्थित रेस्तरां और ढाबे रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। सभी दुकानदारों और ग्राहकों को जिला आपदा प्रबंधन द्वारा जारी आदेश और कोविड-19 की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन और कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित बनाना होगा।
----------------------
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
आदेश का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी, पंचायतीराज और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों को अपने अधिकार क्षेत्र में पालन सुनिश्चित बनाने को कहा गया है । आदेश के अनुसार जिला श्रम अधिकारी को नियमित तौर पर दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकाल और मानक संचालन प्रक्रिया के निरीक्षण को निर्देशित किया गया है। नियमों के उल्लंघन की अवस्था में उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त शिकायत दर्ज करने, दुकानों या बाजार को सात दिन तक बंद करने के लिए अधिकृत भी किया गया है।