हाउस टैक्स जमा करवाओ, नहीं तो मकान गंवाओ
हाउस टैक्स जमा न करवाने वालों के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त रुख अपना लिया है, हाउस टैक्स जमा न करवाने पर मकान कुर्क हो सकता है।
चंबा, सुरेश ठाकुर। अब हाउस टैक्स जमा न करवाने वालों की खैर नहीं। हाउस टैक्स जमा न करवाने वालों के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त रुख अपना लिया है। अब अगर कोई व्यक्ति हाउस टैक्स जमा नहीं करवाता है तो उसका मकान कुर्क हो सकता है। कुर्क होने के प्रावधान के पहले चरण में नगर परिषद मजिस्ट्रेट के माध्यम से टैक्स जमा न करवाने वाले करीब 450 लोगों को नोटिस जारी करेगा। इस दौरान उसे कुछ समय का टाइम दिया जाएगा, अगर व्यक्ति इस समय तिथि के अनुसार हाउस टैक्स जमा नहीं करवाता है तो नगर परिषद उस व्यक्ति की फाइल कोर्ट में पेश कर देगी।
इसके चलते कोर्ट अधिनियम के अनुसार उक्त व्यक्ति के मकान को कुर्क कर सकता है। अभी तक नगर परिषद को 2017-18 में मात्र 14 लाख 22 हजार 324 रुपये के लगभग ही टैक्स के रूप में पैसा वसूल हुआ है, जबकि अभी तक एक करोड़ 82 लाख 20 हजार 529 रुपये पर कुंडली मार रखी है। इस कारण नगर परिषद चंबा ने अब कड़ा रुख अख्तियार करने का निर्णय लिया है।
टैक्स जमा करवाने वालों में अधिकतर सुविधा संपन्न हाउस टैक्स जमा न करवाने वालों में अधिकतर व्यक्ति सुविधा संपन्न हैं। बावजूद इसके वे टैक्स की अदायगी को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। इस कड़ी में लंबे समय से टैक्स की अदायगी न करने वाले लोगों के खिलाफ नगर परिषद ने उक्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। नगर परिषद का कहना है कि इन लोगों को हाउस टैक्स की अदायगी को लेकर कई मर्तबा आग्रह किया गया था और नोटिस भी भेजे गए थे, लेकिन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मजबूरन नगर परिषद को न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा।
होटल व ढाबा मालिकों की भी मनमानी नगर परिषद चंबा के दायरे में आने वाले चंबा के होटल व ढाबा मालिक ऐसे हैं जिन्होंने लंबे समय से हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है। इस कारण मौजूदा समय में करोड़ों रुपये के टैक्स पर होटल व ढाबा मालिकों ने ही कुंडली मार रखी है। लिहाजा नगर परिषद जल्द ही चंबा में होटल व ढाबा मालिकों से टैक्स वसूलने के बावत अभियान चलाने जा रही है।
अप्रैल से दिसंबर 2018 तक नगर परिषद के पास 14 लाख 22 हजार 324 रुपये हाउस टैक्स जमा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति टैक्स जमा नहीं करवाता है तो सरकार के अधिनियम के अनुसार मकान की कुर्की भी हो सकती है। कुर्की के दौरान पहले चरण में मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति को नोटिस जारी होगा, उसके बार व्यक्ति का मकान कुर्क होगा। -पवन कुमार, नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी चंबा।