गंदगी फैलाने पर कटेगा पांच हजार तक का चालान
चंबा नगर परिषद चंबा में अब डोर टू डोर कूड़ा न देने तथा खुले में कूड़ा फेंकने वाले लोगों को भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।
संवाद सहयोगी, चंबा : नगर परिषद चंबा में अब डोर टू डोर कूड़ा न देने तथा खुले में कूड़ा फेंकने वाले लोगों को भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का चालान किया जाएगा। नगर परिषद की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नगर परिषद चंबा के तहत शहर को साफ-सुथरा व स्वच्छ रखने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के तहत शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा-कचरा उठाने की प्रक्रिया पहली अप्रैल 2019 से शुरू हो गई है। इसके तहत सुबह के समय घर, दुकानों व संस्थानों से सूखा व गीला कूड़ा अलग-अलग लिया जा रहा है। माह के अंत में हर घर, दुकानों व सस्थान से सेवा शुल्क लिया जाएगा। इसमें घर से 50 रुपये, दुकान से 80, फल व सब्जियों की रेहड़ी से 250 व ढाबों से 350 रुपये शुल्क वसूला जाएगा। अन्य सस्थानों, होटल, स्कूल, कॉलेज से अलग-अलग सेवा शुल्क लिया जाएगा। शहर में मुख्य बाजार में कूड़ा उठाने का समय शाम को सात से आठ बजे का रहेगा।
गौरतलब है कि नगर परिषद चंबा के तहत कूड़े कचरे की काफी समस्या है। कई स्थानों पर लोगों द्वारा खुले में कूड़ा-कचरा फेंक दिया जाता है, जिससे गंदगी फैलती है। चंबा में कूड़े की समस्या पहले से ही रही है। नगर परिषद द्वारा कूड़ा एकत्रित करने के लिए डंपर तो रखे गए हैं, लेकिन कई स्थानों पर खुले में ही कूड़ा-कचरा फेंक दिया जाता है, जिसके चलते गंदगी स्थानीय लोगों सहित बाहर से आने वाले लोगों का मुंह चिढ़ाती है। इस समस्या के समाधान को लेकर नगर परिषद द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है। बहरहाल, देखना यह होगा कि नगर परिषद द्वारा उठाए गए इस कदम का आगामी दिनों में कितना लाभ मिल पाता है।
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डोर टू डोर कूड़ा उठाने की प्रक्रिया शुरू
नगर परिषद चंबा के तहत डोर टू डोर कूड़ा उठाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए सभी लोग इसमें सहयोग करें। कूड़ा न देने तथा खुले में कूड़ा-कचरा फैंकने वाले लोगों के खिलाफ तय नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर परिषद चंबा सभी शहरवासीयो से अपील करता है कि अपने शहर को साफ, सुथरा बनाने में सहयोग दें।
हरजिद्र सिंह, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद चंबा।