निडर होकर करें घायलों की सहायता
सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों के अधिकारों को लेकर
जागरण संवाददाता, चंबा : सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों के अधिकारों को लेकर गुड सेमेरिटन (अच्छा नागरिक) कानून लागू किया गया है। इस कानून के तहत हादसे में मदद करने वालों को पुलिस कारवाई के तहत परेशान नहीं कर सकती। इसलिए निडर होकर घायलों की सहायता करें।
यह बात परिवहन विभाग चंबा द्वारा शुक्रवार को मारुति व्हीकलेड्स बालू में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) चंबा ओंकार सिंह ने बतौर मुख्यातिथि कही। इस दौरान मारुति व्हीकलेड्स के मुख्य प्रबंधक रवि वैद विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
ओंकार सिंह ने कहा कि देश में रोजाना कई सड़क हादसे होते हैं। हादसे के दौरान घायल लोगों को कुछ लोग तत्काल अस्पताल लेकर जाते हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए घायलों की सहायता नहीं करते। इसके परिणामस्वरूप कई बार समय पर सहायता न मिलने के कारण घायल दम तोड़ जाते हैं।
उन्होंने लोगों से अपील की कि सड़क हादसे में घायल हुए लोगों की बिना किसी भय के तत्काल सहायता करें। सहायता करने वालों को सरकार एवं प्रशासन की ओर से पुरस्कार देने का भी प्रावधान है। अगर कोई आपात स्थिति में हो और उसकी मदद के लिए कोई व्यक्ति पुलिस को फोन करे तो पुलिस उससे उसकी पहचान बताने को नहीं कहेगी। मददगार को अपनी पहचान और पता अस्पताल स्टाफ व पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है। यदि गुड सेमेरिटन किसी घटना का गवाह बनता है तो पुलिस बेहद सावधानी बरतते हुए उससे जांच में सहयोग के लिए पूछताछ करेगी।
आरटीओ ने कहा कि सुरक्षित यात्रा वर्तमान में एक गंभीर चुनौती है। सुरक्षित सड़क यात्रा के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मोटर वाहन चालक सड़क का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहे। सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ-साथ लोगों में पंफ्लेट्स आदि भी वितरित किए जा रहे हैं। आज ही विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर भी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को गुड सेमेरिटन कानून के बारे में बताया गया है।