अब हिमाचल में रोजाना वसूला जाएगा प्रवेश शुल्क
पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर अब हिमाचल में रोजाना प्रवेश शुल्क चुकाना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
चंबा, जेएनएन। पंजाब व हरियाणा राज्य की तर्ज पर हिमाचल में भी परिवहन विभाग अब रोजाना प्रवेश शुल्क वसूल करेगा। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1999 के नियम 69 में संशोधन किया गया है। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने बकायदा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत अब व्यावसायिक यात्री वाहनों को प्रदेश में हर चक्कर के पैसे देने होंगे। हालांकि रोजाना प्रदेश में दाखिल होने वाले वाहनों को कुछ राहत भी प्रदान की गई है।
ऐसे वाहनों को 15 दिन का टैक्स चुका कर एक माह तक प्रदेश में प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। यात्री वाहनों की अलग-अलग श्रेणियों के तहत अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि कोई भी वाहन बिना शुल्क चुकाए प्रदेश में पाया गया तो उसे पांच गुणा अधिक जुर्माना भुगतना होगा।
अब तक हिमाचल में पंजीकृत यात्री वाहनों को पड़ोसी राज्य में प्रवेश करने पर भारी-भरकम शुल्क चुकाना पड़ता था। लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले कम शुल्क चुकाकर अधिक लाभ कमा रहे थे। अधिसूचना जारी होते ही परिवहन विभाग चंबा ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से शुल्क वसूलना आरंभ भी कर दिया है। विभाग द्वारा पंजाब-हिमाचल की सीमा पर स्थित तुन्नुहट्टी बैरियर पर हर यात्री वाहन से शुल्क वसूला जा रहा है।
इन श्रेणियों में देना होगा इतना शुल्क
चार से छह सीटर वाहन को 200 रुपये, सात से आठ सीटर को 300, नौ से 12 सीटर को 500, 13 से 32 सीटर साधारण बस को 1500, 13 से 32 सीटर डीलक्स बस को 2500, 32 सीटर से अधिक साधारण बस को 2500, 32 सीटर से अधिक डीलक्स बस को 3500 तथा लग्जरी एसी बस (वॉल्वो, मर्सिडीज आदि) को पांच हजार रुपये शुल्क चुकाना होगा। प्रदेश में व्यावसायिक यात्री वाहनों के प्रवेश करने पर टैक्स वसूलने संबंधी अधिसूचना प्राप्त हुई है। पंजाब-हिमाचल की सीमा पर स्थित तुन्नुहट्टी बैरियर पर टैक्स वसूलना आरंभ कर दिया गया है। ओंकार सिंह, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबा।