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खाने के तेल का सैंपल फेल, विक्रेता को दस हजार जुर्माना

स्वास्थ्य विभाग चंबा की ओर से खाने के तेल का भरा गया सैंपल फेल हो गया ह

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Feb 2018 03:01 AM (IST)Updated: Sun, 18 Feb 2018 03:01 AM (IST)
खाने के तेल का सैंपल फेल, विक्रेता को दस हजार जुर्माना
खाने के तेल का सैंपल फेल, विक्रेता को दस हजार जुर्माना

संवाद सहयोगी, चंबा : स्वास्थ्य विभाग चंबा की ओर से खाने के तेल का भरा गया सैंपल फेल हो गया है। इस पर संबंधित विक्रेता को दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य विभाग चंबा ने करीब तीन माह पहले ककीरा क्षेत्र में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेल का सैंपल भरा था। सैंपल भरने के उपरांत उसे आगामी जांच के लिए कंडाघाट लैब में भेजा था। इसकी रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई थी तथा उसकी गुणवत्ता जांच के दौरान सही नहीं पाई गई। विभाग द्वारा आगामी कार्रवाई करते हुए संबंधित विक्रेता को नोटिस भेजा गया था। इसके जवाब में विक्रेता ने मामले का निवारण जिला खाद्य सुरक्षा नामित अधिकारी के कार्यालय में करने की बात कही थी। इस पर विभाग ने विक्रेता को 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही उसे हिदायत दी गई है कि यदि भविष्य में उसने निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थो की बिक्री की तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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कुछ महीने पहले भरा गया खाने के तेल का सैंपल फेल हो गया है। विभाग ने संबंधित विक्रेता के खिलाफ दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला में खाने की चीजों के समय-समय पर सैंपल भरे जा रहे हैं। सैंपल फेल हो जाने पर विभाग द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। भविष्य में भी लगातार अभियान जारी रहेगा।

- महेश कश्यप, जिला खाद्य सुरक्षा नामित अधिकारी चंबा।


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